बाडमेर, शहर मंे तीन अनुज्ञापत्रधारी कर सकेंगे आतिशबाजी का होलसेल व्यापार
बाडमेर, 24 अक्टूबर। बाड़मेर शहर मंे तीन अनुज्ञापत्रधारी आतिशबाजी का होलसेल व्यापार कर सकेंगे। इनकी ओर से विस्फोटक नियम 2008 का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि बाड़मेर शहर मंे दिनेश कुमार पुत्र सुर्यप्रकाश शर्मा संग्रहण विक्रय स्थल बापू कालोनी, मैसर्स करमचंद आसनदास स्टेशन रोड़ एवं मैसर्स रामदेव फैंसी स्टोर कृषि मंडी रोड़ बाड़मेर तीन होलसेल आतिशबाजी अनुज्ञापत्रधारी है। उन्हांेने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक, उपखंड मजिस्ट्रेट बाड़मेर एवं तहसीलदार बाड़मेर को इन होलसेल आतिशबाजी अनुज्ञापत्रधारियांे की दुकानांे का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए है। अनुज्ञापत्रधारियांे आतिशबाजी का होलसेल व्यापार कराने की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। यदि इनके द्वारा विस्फोटक नियम 2008 का उल्लंघन करना पाया गया तो इनके विरूद्व कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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