जैसलमेर जिला अधिकारी विभागीय सूचना तंत्र को मजबूल करें- जिला कलक्टर शर्मा
तीन नालों को सीवरेज लाईन से तीन दिवस में जोडने के दिए निर्देष
जैसलमेर, 25 जुलाई। जिला कलक्टर मातादीन शर्मा ने जिला अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे अपने विभाग के सूचना तंत्र को इतना मजबूत बनावें कि विभाग की ग्राम स्तर पर किसी प्रकार की समस्या होने पर सबसे पहले उन्हें सूचना मिलें। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देष दिए कि वे विभाग की समस्या कि सूचना मिलते ही उपलब्ध संसाधनों से त्वरित निराकरण की कार्यवाही करें एवं इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीें बरतें। उन्होंने यह भी हिदायत दी कि समस्या कि सूचना विभाग को समय पर नहीं मिलने पर गंभीरता से लिया जाएगा एवं इसका परिणाम उन्हें भुगतना पडेगा।
समय पर हो पेयजल आपूर्ति
जिला कलक्टर शर्मा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पानी,बिजली एवं समसामयिक गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में यह निर्देष दिए। बैठक में उपखंड अधिकारी संजयकुमार वासु के साथ ही विभागीय अधिकारी उपस्थित थें। जिला कलक्टर ने जिलेें कि पेयजल आपूर्ति कि जलदाय विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेते हुए निर्देष दिए कि वे लोगों को समय पर पीने का पानी उपलब्ध करावें उसी सेवाभाव से कार्य करें। उन्होंने कहा कि जहां से भी पानी की समस्या की सूचना मिले वहां तत्काल कार्यवाही करते हुए पीने का पानी उपलब्ध करावें।
तीन दिवस में जोडें नालों को सीवरेज लाईन से
जिला कलक्टर ने नगरीय निकाय के अधिकारी को निर्देष दिए कि वे पेट्रोल पम्प,हनुमान चैराहा,पूनम स्टेडियम के पास रुडीप द्वारा जो सीवरेज लाईन के नये मेन हाॅल बनाए गए है उसमंे नगर परिषद को श्री जवाहिर चिकित्सालय,हनुमान चैराहा,गाॅंधी चैक के नालों को इस सीवरेज से तीन दिवस में जोडने की कार्यवाही करनें के निर्देष दिए ताकि यहां सडक पर ओवरफ्लो होकर जो पानी आता है उसका स्थाई समाधान हो। उन्होंने रुडीप अभियंता डी.के.मित्तल को नगरीय निकाय के अधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण कर यह कार्यवाही करवाने के निर्देष दिए। उन्हांेने शहर में पाॅलिथीन रोकथाम के लिए अभियान चलाकर कडाई से कार्यवाही करने,षहर में सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देष दिए।
बेहतर हो चिकित्सा सेवाएं
जिला कलक्टर ने उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देष दिए कि वे मौसमी बीमारियों के उपचार की समुचित व्यवस्था रखें एवं खुहडी के लेबर रुम को सही करवाके चालू करवाये। उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि फलसूण्ड में 104 एम्बूलेंस चालू हो गई है।
उन्होंने श्री जवाहिर चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी को निर्देष दिए कि वे श्री जवाहिर चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था पर विषेष ध्यान दें। चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि चिकित्सालय में बडे जनरेटर को भी चालू कर दिया है। उन्होंने आयुक्त नगर परिषद व रुडीप के अभियंता को निर्देष दिए कि वे चिकित्सालय में सीवरेज समस्या के स्थाई समाधान की कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता से करावें।
बीमार पषुओं का समय पर करें उपचार
जिला कलक्टर सयुक्त निदेषक पषुपालन को काठोडी में बीमारी से मरी गायों की समय पर सूचना नहीं देने को गंभीरता से लिया एवं निर्देष दिए कि वे कर्रा रोग के उपचार के लिए विभाग विषेष चिकित्सा टीम बुलाकर आवष्यक कार्यवाही करने के निर्देष दिए। उन्हांेने यह भी हिदायत दी कि जहां पर भी पषुओं की बीमारी की सूचना मिलें वहां तत्काल पषुचिकित्सा टीम भेजकर उपचार करावंे।
विभागीय सेवाओं को बेहतर कराएं
उन्होंने इन सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देष दिए कि वे सभी आमजन की सेवा से जुडे है इसलिए पूरी सेवा भावना के साथ कार्य कर लोगों को अपने विभाग की अच्छी सेवाएं प्रदान करें एवं विभाग में माॅनेटरिंग सिस्टम को और अधिक विकसित करें एवं कम से कम समय में बाधित सेवा का समाधान करावें। उन्हेंाने अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी को शेष रहें गौरव पथ पर भी नाली का निर्माण करावनें एवं सडकों पर आई मिट्टी को त्वरित गति से हटाने की कार्यवाही करने के निर्देष दिए।
ये थे उपस्थित
बैठक में अधीक्षण अभियंता जलदाय ओ.पी.व्यास,विद्युत एम.एल.जाट,पीडब्ल्यूडी सुनील कालानी, उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.बी.एल.बुनकर, चिकित्सा अधिकारी डाॅ0दामोदर खत्री, संयुक्त निदेषक पषुपालन डाॅ0मलखान मीणा, जिला आयुर्वेद अधिकारी डाॅ0गजेन्द्र प्रसाद शर्मा,अधिषाषी अभियंता रुडीप डी.के.मित्तल,जलदाय ए.के.पाण्डे,कुमुद माथुर उपस्थित थे एवं विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी।
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गायांे में करोवाला रोग के रोकथाम के लिए पषुपालक सावधानी बरतें
जैसलमेर, 25 जुलाई। संयुक्त निदेषक पषुपालन डाॅ0मलखान मीणा ने बताया कि गायों में करोवाला रोग (बोटयूलिजम)आहार में फोस्फोरस तत्व की कमी से पाईका रोग होने से होता है। इसमें पषु फास्फोरस की पूर्ति के लिए मृत पषुओं की हड्डियों, पत्थर,पोलिथीन एवं अन्य कचरा खाना शुरु कर देती है जिससे दुधारु पषु ब्याने वाली गायें ज्यादा प्रभावित होती है। उन्होंने पषुपालकों से अपील की वे इस रोग से गायों में बचाव के लिए आहार में फास्फोरस तत्व की मात्रा प्र्याप्त दें एवं नियमित रुप से इन पषुओं मिनरल मिक्सचर व पाउडर सोडियम ऐसिड फाॅसफेट 25-25 ग्राम सुबह-षाम दालें के साथ दें एवं साथ ही वर्ष मंे तीन बार पेट के कीडों की दवाई पिलावें।
संयुक्त निदेषक ने पषुपालकों से यह भी अपील की है कि वे मृत पषुआंे को गड्डे मे डालकर उसका निस्तारण करें ताकि दुधारु पषु मृत पषुओं की हड्डीयों को खा नहीं सकें। उन्होंने बताया कि इस बीमारी का उपचार बचावी है इसलिए पषुपालक इस संबंध में पूरी सावधानी बरतें।
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अंतर्राष्ट्रीय फोन काॅल्स का करना होगा इन्द्राज
जिला कलक्टर एवं मजिस्टेªट ने किये आदेष जारी
जैसलमेर, 25 जुलाई/जिले में अपराधिक एवं अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने एवं दूर संचार के माध्यम से गोपनीय सूचनाएं पे्रषित करने से रोकने के लिए जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित क्षेत्रों के टेलीफोन बूथो पर की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय फोन काॅल्स का इन्द्राज करना आवष्यक होगा। इस संबंध में कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट मातादीन शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियांे का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा में स्थित पीसीओ/एसटीडी, ई - मेल/ इंटरनेट के मालिको, एजेन्टो द्वारा अपने बूथ से किसी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय काॅल्स एवं सूचना का संहवन तब तक नहीं कराएंगे जब तक वे निर्धारित प्रपत्र मंे सूचना प्राप्त नहीं करंेगे यह आदेष जारी किये।
जिला मजिस्टेªट के जारी अनुसार टेलीफोन बूथ धारक इस सबंध में एक रजिस्टर संधारण कर उसमें दिनांक, वार्ता/संदेष करने वाला का पता, आईएसडी कोड नम्बर, टेलीफोन नम्बर जिस पर वार्ता की जानी है, व्यक्ति का नाम जिससे वार्ता की जानी है, वार्ता/ संदेष का समय अंकित करेंगे। वे प्रति सोमवार को इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में अपने क्षेत्र के उपखंड मजिस्टेªट एवं थानाधिकारी पुलिस स्टेषन को देंगे। इसके साथ ही किसी भी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा टेलीफोन, ई - मेेल, इंटरनेट से संदेष संवहन करने पर इसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थानाधिकारी या पुलिस अधीक्षक जैसलमेर को देंगे। बूथ धारकों द्वारा संधारित रजिस्टर की समय - समय पर उपखंड अधिकारी , तहसीलदार एंव पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की जायेगी। इन आदेषो की अवहेलना करने पर सबंधित व्यक्ति के विरोध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड भुगतना पड सकता हैं। यह आदेष आगामी 2़9 सितम्बर के लिए प्रभावषील रहेगा।
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भारतीय सीमा के अंदर पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर प्रतिबंध
जैसलमेर 25 जुलाई/जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट मातादीन शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेष जारी कर जैसलमेर जिले में लगने वाली पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आने के कारण जिसमें पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने इसके फलस्वरुप राश्ट्रीय सुरक्षा पर आंषकित खतरे को दृष्टिगत रखते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
जिला मजिस्टेªट शर्मा द्वारा जारी किए गए आदेषानुसार सीमावर्ती जैसलमेर जिले में किसी भी क्षेत्र जहाॅं से कि पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क जरिए सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं कर सकेगा और न ही किसी को इसके उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इस आदेष का उल्लधन करने पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ विधि के प्रावधानों के अनुसार आवष्यक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह आदेष आगामी 29 सितम्बर की अवधि के लिए प्रभावषील रहेगा।
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