मंगलवार, 12 जुलाई 2016

बाड़मेर,ई-मित्र पर निर्धारित दर से अधिक राशि वसूली तो दर्ज होगी एफआईआर



बाड़मेर,ई-मित्र पर निर्धारित दर से अधिक राशि

वसूली तो दर्ज होगी एफआईआर

- जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने अधिकारियांे को दिए आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश

बाड़मेर, 12 जुलाई। ई-मित्र कियोस्क पर निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने पर उसे बंद करने के साथ संचालक के विरूद्व पुलिस स्टेशन मंे प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इस संबंध मंे जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने आदेश जारी कर उपखंड एवं विकास अधिकारियांे तथा तहसीलदारांे को आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए है।

जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि पूर्व मंे ई मित्र केन्द्रांे की ओर से उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाआंे के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरांे को दीवार पर आवश्यक रूप से अंकित करवाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया था कि जिस ई-मित्र केन्द्र पर दरांे की तालिका का अंकन नहीं हो अथवा निर्धारित दर से अधिक वसूली करता हुआ पाया जाए तो उस ई-मित्र कियोस्क को बंद करने की कार्रवाई करते हुए उसके विरूद्व पुलिस मंे प्राथमिकी दर्ज करवाई जाए। जिला कलक्टर शर्मा ने बताया कि आमजन की ओर से निरंतर रात्रि चैपाल, जन सुनवाई एवं प्रार्थना पत्र पेश कर, व्यक्तिशः उपस्थित होकर, राज संपर्क पोर्टल पर आनलाइन परिवेदनाएं प्रस्तुत कर विभिन्न ई-मित्र कियोस्क धारकांे की ओर से निर्धारित दरांे से अधिक वसूली करने एवं आमजन को नाहक परेशान करने संबंधित शिकायतें की जा रही है। इसको गंभीरता से लेते हुए उपखंड एवं विकास अधिकारियांे को साप्ताहिक एक ई-मित्र केन्द्र का आवश्यक रूप से आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही अधिक राशि वसूली करते पाए जाने पर उसके विरूद्व प्राथमिकी दर्ज करवाते हुए कियोस्क को बंद करवाने की कार्रवाई करवाने के निर्देश दिए गए है।

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