बाड़मेर के जयसिंधर में ही रहेगा केवी स्कूल, कोर्ट ने दिए आदेश
बाड़मेर। राजस्थानहाईकोर्ट के न्यायाधीश गोविंद माथुर कैलाशचंद्र शर्मा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए बाड़मेर के जयसिंधर में ही केंद्रीय विद्यालय संचालित करने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्रीय सांसद कर्नल सोनाराम यह विद्यालय चौहटन में खुलवाना चाहते थे। याचिकाकर्ता चैनाराम की ओर से अधिवक्ता संदीप शाह ने एक जनहित याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने जयसिंधर में केवी स्कूल आवंटित की थी। इसके लिए 25 बीघा जमीन की व्यवस्था भी हो गई थी, लेकिन क्षेत्रीय सांसद ने विरोध जताते हुए चौहटन में खोलने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय जिला प्रशासन पर दबाव बनाया। सांसद द्वारा बताया गया कि जयसिंहधर में बच्चे नहीं हैं। अधिवक्ता शाह ने कहा कि कई छात्रों ने आवेदन भी कर दिया था और लॉटरी भी निकाली गई। यहां बीएसएफ आदि सैन्य बलों के कर्मचारियों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा की जरूरत है। कोर्ट ने पूर्व में शिफ्टिंग पर अंतरिम रोक लगाते हुए स्कूल को यथावत रखने के अंतरिम आदेश दिए थे। अब कोर्ट ने जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए स्कूल जयसिंधर में ही संचालित करने के आदेश दिए
बाड़मेर। राजस्थानहाईकोर्ट के न्यायाधीश गोविंद माथुर कैलाशचंद्र शर्मा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए बाड़मेर के जयसिंधर में ही केंद्रीय विद्यालय संचालित करने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्रीय सांसद कर्नल सोनाराम यह विद्यालय चौहटन में खुलवाना चाहते थे। याचिकाकर्ता चैनाराम की ओर से अधिवक्ता संदीप शाह ने एक जनहित याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने जयसिंधर में केवी स्कूल आवंटित की थी। इसके लिए 25 बीघा जमीन की व्यवस्था भी हो गई थी, लेकिन क्षेत्रीय सांसद ने विरोध जताते हुए चौहटन में खोलने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय जिला प्रशासन पर दबाव बनाया। सांसद द्वारा बताया गया कि जयसिंहधर में बच्चे नहीं हैं। अधिवक्ता शाह ने कहा कि कई छात्रों ने आवेदन भी कर दिया था और लॉटरी भी निकाली गई। यहां बीएसएफ आदि सैन्य बलों के कर्मचारियों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा की जरूरत है। कोर्ट ने पूर्व में शिफ्टिंग पर अंतरिम रोक लगाते हुए स्कूल को यथावत रखने के अंतरिम आदेश दिए थे। अब कोर्ट ने जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए स्कूल जयसिंधर में ही संचालित करने के आदेश दिए
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