बाड़मेर, हार्ड कॉपी के अभाव में छात्रवृत्ति भुगतान नहीं करने वालों के विरूद्ध होगी कार्यवाही
बाड़मेर, 28 जुलाई। शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालयांे में आवेदन पत्रों की हार्डकॉपी जमा करवाने एवं रसीद दिए जाने के उपरांत भी कार्यालयों में आवेदन पत्र नहीं मिलने को गंभीर मानते हुए समस्त प्रकरणों के लिए संबंधित जिला अधिकारी, छात्रवृत्ति अधिकारी एवं छात्रवृत्ति लिपिकों को पूर्ण रूप से उत्तरदायी मानते हुए उनके विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक रवि जैन ने एक आदेश जारी कर विभाग के समस्त जिला अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि राज्य एवं राज्य के बाहर की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 तक के हार्डकॉपी अभाव के लम्बित छात्रवृत्ति के समस्त आवेदन पत्रों का 31 जुलाई, 2016 तक निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला अधिकारियों को कार्यालय स्तर पर तत्काल अविलम्ब दो-दो कार्मिकों की टीम का गठन किया जाकर आवेदन पत्रों को ढूंढकर एवं संबंधित शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों से दूरभाष एवं व्यक्तिशः संपर्क कर हार्डकॉपी की छायाप्रति प्राप्त कर, नियमानुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के निर्देश दिए है। इसी तरह संबंधित विद्यार्थी की जिस वित्तीय वर्ष की हार्डकॉपी के अभाव में छात्रवृत्ति लम्बित है यदि उसके आगामी वित्तीय वर्ष में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है और उस वित्तीय वर्ष में पात्रता के आधार पर उस विद्यार्थी को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है तो उस आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कर पात्र विद्यार्थियों के तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है उसके साथ ही विद्यार्थी ने छात्रवृत्ति पोर्टल तंरचउे.दपब.पद पर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फीस की रसीद आदि दस्तावेज स्केन कर अपलोड किए है, तो उन दस्तावेजों का अवलोकन कर पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के निर्देश दिए है। उन्होंने निर्देश दिए है कि 31 जुलाई, 2016 के पश्चात् ”हार्डकॉपी नोट रिसीव“ वाले आवेदन पत्र संस्था अथवा जिला अधिकारी स्तर पर लंबित रहने की स्थिति में सम्बन्धित जिला अधिकारी एवं छात्रवृत्ति लिपिक की जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
बाड़मेर, 28 जुलाई। शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालयांे में आवेदन पत्रों की हार्डकॉपी जमा करवाने एवं रसीद दिए जाने के उपरांत भी कार्यालयों में आवेदन पत्र नहीं मिलने को गंभीर मानते हुए समस्त प्रकरणों के लिए संबंधित जिला अधिकारी, छात्रवृत्ति अधिकारी एवं छात्रवृत्ति लिपिकों को पूर्ण रूप से उत्तरदायी मानते हुए उनके विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक रवि जैन ने एक आदेश जारी कर विभाग के समस्त जिला अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि राज्य एवं राज्य के बाहर की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 तक के हार्डकॉपी अभाव के लम्बित छात्रवृत्ति के समस्त आवेदन पत्रों का 31 जुलाई, 2016 तक निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला अधिकारियों को कार्यालय स्तर पर तत्काल अविलम्ब दो-दो कार्मिकों की टीम का गठन किया जाकर आवेदन पत्रों को ढूंढकर एवं संबंधित शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों से दूरभाष एवं व्यक्तिशः संपर्क कर हार्डकॉपी की छायाप्रति प्राप्त कर, नियमानुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के निर्देश दिए है। इसी तरह संबंधित विद्यार्थी की जिस वित्तीय वर्ष की हार्डकॉपी के अभाव में छात्रवृत्ति लम्बित है यदि उसके आगामी वित्तीय वर्ष में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है और उस वित्तीय वर्ष में पात्रता के आधार पर उस विद्यार्थी को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है तो उस आवेदन पत्र में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कर पात्र विद्यार्थियों के तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है उसके साथ ही विद्यार्थी ने छात्रवृत्ति पोर्टल तंरचउे.दपब.पद पर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फीस की रसीद आदि दस्तावेज स्केन कर अपलोड किए है, तो उन दस्तावेजों का अवलोकन कर पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के निर्देश दिए है। उन्होंने निर्देश दिए है कि 31 जुलाई, 2016 के पश्चात् ”हार्डकॉपी नोट रिसीव“ वाले आवेदन पत्र संस्था अथवा जिला अधिकारी स्तर पर लंबित रहने की स्थिति में सम्बन्धित जिला अधिकारी एवं छात्रवृत्ति लिपिक की जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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