आसाराम की जमानत के आवेदन पर हुई सुनवाई
जोधपुर। अपने ही आश्रम की नाबालिग के साथ यौन उत्पीडन के आरोप में फंसे आसाराम को अंतरिम जमानत पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से परीक्षण करवाकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये है। आसाराम की ओर से एकबार फिर बीमारी का बहाना कर अंतरिम जमानत के लिए आवेदन पेश किया गया था, लेकिन बुधवार को राहत नही मिली और अब सुनवाई पांच जुलाई को करने के आदेश दिये गये है।
आपको बता दें कि अवकाश कालीन जज कैलाश चन्द्र शर्मा की अदालत में आसाराम की ओर से पेश अंतरिम जमानत आवेदन पर सुनवाई की गई। आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजुराम चन्द्र,जोधपुर के अधिवक्ता नीलकमल बोहरा व गोकुलेश बोहरा ने पक्ष रखते हुए आसाराम को त्रिनाडी शूल से ग्रस्त बताते हुए अंतरिम जमानत की पैरवी की| वही सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विष्णु कच्छवाह और पीड़िता के अधिवक्ता पीसी सोंलकी ने बहस करते हुए मेडिकल बोर्ड से परीक्षण करवाने को लेकर पक्ष रखा।
गौरतलब है कि दोनो पक्षो की बहस के बाद जस्टिस कैलाश चन्द्र शर्मा ने आदेश दिया की एसएन मेडिकल कॉलेज एक मेडिकल बोर्ड का गठन करे।दो जुलाई तक बोर्ड परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट पेश करे। अंतरिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई पांच जुलाई को करने के आदेश दिये गये है।
जोधपुर। अपने ही आश्रम की नाबालिग के साथ यौन उत्पीडन के आरोप में फंसे आसाराम को अंतरिम जमानत पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से परीक्षण करवाकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये है। आसाराम की ओर से एकबार फिर बीमारी का बहाना कर अंतरिम जमानत के लिए आवेदन पेश किया गया था, लेकिन बुधवार को राहत नही मिली और अब सुनवाई पांच जुलाई को करने के आदेश दिये गये है।
आपको बता दें कि अवकाश कालीन जज कैलाश चन्द्र शर्मा की अदालत में आसाराम की ओर से पेश अंतरिम जमानत आवेदन पर सुनवाई की गई। आसाराम की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजुराम चन्द्र,जोधपुर के अधिवक्ता नीलकमल बोहरा व गोकुलेश बोहरा ने पक्ष रखते हुए आसाराम को त्रिनाडी शूल से ग्रस्त बताते हुए अंतरिम जमानत की पैरवी की| वही सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विष्णु कच्छवाह और पीड़िता के अधिवक्ता पीसी सोंलकी ने बहस करते हुए मेडिकल बोर्ड से परीक्षण करवाने को लेकर पक्ष रखा।
गौरतलब है कि दोनो पक्षो की बहस के बाद जस्टिस कैलाश चन्द्र शर्मा ने आदेश दिया की एसएन मेडिकल कॉलेज एक मेडिकल बोर्ड का गठन करे।दो जुलाई तक बोर्ड परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट पेश करे। अंतरिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई पांच जुलाई को करने के आदेश दिये गये है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें