अज्ञात कारणों से हो रही गौवंश की मृत्यु के संबंध में जॉंच टीम गठित
झालावाड़ 2 जून। नगर परिषद् क्षेत्र झालावाड़ में अज्ञात कारणों से हो रही गौवंश की मृत्यु के संबंध में 1 जून, 2016 को सिद्वी श्री गढ़ गणपति सेवा समिति झालावाड द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर पशुपालन विभाग द्वारा विषेशज्ञों की टीम गठित की गई है। यह टीम 3 दिवस में बयान एवं मौका मुआयना कर अज्ञात कारणों से हो रही गौवंश की मृत्यु के संबंध में जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। जांच टीम में उपनिदेशक डॉ. औंकार पाटीदार, वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी डॉ. विक्रम सिंह, वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी डॉ. पुष्पा राजवानिया को शामिल किया गया है।
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निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल कार्यक्रम
झालावाड़ 2 जून। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामपाल शर्मा माह जून में विभिन्न ग्राम पंचायतों में निरीक्षण व रात्रि चौपाल कार्यक्रम में आमजन की समस्याओं की सुनवाई करेंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी 3 जून को पंचायत समिति अकलेरा की ग्राम पंचायत उमरिया तथा 10 जून को पंचायत समिति सुनेल की ग्राम पंचायत सांगरिया में निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल करेंगे।
इसी प्रकार 14 जून को पंचायत समिति डग की ग्राम पंचायत मंदिरपुर में निरीक्षण एवं जनसुनवाई, 17 को पंचायत समिति भवानीमण्डी की ग्राम पंचायत गुराड़ियाकलां में निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल, 21 को पंचायत समिति बकानी की ग्राम पंचायत बडाय में निरीक्षण एवं जनसुनवाई, 24 को पंचायत समिति खानपुर की ग्राम पंचायत पिपलाज में निरीक्षण एवं रात्रि चौपाल तथा 28 जून को पंचायत समिति मनोहरथाना की ग्राम पंचायत जावर में निरीक्षण एवं जनसुनवाई करेंगे।
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यहां होगा राजस्व लोक अदालतों का आयोजन
झालावाड़ 2 जून। न्याय आपके द्वार अभियान के तहत शुक्रवार 3 जून को झालावाड़ जिले में 6 ग्राम पंचायतों में राजस्व लोक अदालतें आयोजित होंगी।
उपखण्ड झालावाड़ में गरवाड़ा, उपखण्ड पिड़ावा में उन्हेल, उपखण्ड मनोहरथाना में शोरती, उपखण्ड गंगधार में उन्हैल, उपखण्ड खानपुर में सुमर तथा उपखण्ड अकलेरा में भालता ग्राम पंचायत में राजस्व लोक अदालतें आयोजित होंगी।
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झालावाड़ जिले में बुधवार को न्याय आपके द्वार अभियान - राजस्व लोक अदालत षिविरों में 1139 प्रकरण निर्णित
झालावाड़ 2 जून। झालावाड़ जिले में न्याय आपके द्वार अभियान - राजस्व लोक अदालत शिविरों में बुधवार 1 जून को 1139 प्रकरण निर्णित किये गये।
जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में 3, उपखण्ड अधिकारी कोर्ट अकलेरा में 112, उपखण्ड अधिकारी कोर्ट खानपुर में 277, उपखण्ड अधिकारी कोर्ट गंगधार में 177, उपखण्ड अधिकारी कोर्ट झालावाड़ में 163, उपखण्ड अधिकारी कोर्ट पचपहाड में 11, उपखण्ड अधिकारी कोर्ट मनोहरथाना में 209 तथा उपखण्ड अधिकारी कोर्ट पिड़ावा में 187 प्रकरण निर्णित किये गये। इनमें से 17 प्रकरण बिना राजीनामे के निर्णित किये गये।
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मेगा विधिक चेतना एवं जनकल्याणकारी शिविर 5 जून को
झालावाड़ 2 जून। पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बताया कि 5 जून को प्रातः 9.30 बजे मिनी सचिवालय ऑडिटोरियम हॉल झालावाड़ में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) झालावाड़ की अध्यक्षता में मेगा विधिक चेतना एवं जनकल्याणकारी शिविर का आयोजन किया जायेगा।
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मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतकों के आश्रितों को 3.50 लाख स्वीकृत
झालावाड़ 2 जून। जिले में विभिन्न दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर 7 मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 3 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि अलग-अलग दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर मृतक बालमुकन्द निवासी बड़ाय, विनोद कुमार निवासी गुराड़ियाजोगा, रोनक माली निवासी गणेशपुरा, श्रीमती बसन्ती बाई एवं रोशनी बंजारा निवासी पगारिया, मांगीलाल निवासी गुराड़ियाजोगा तथा जगन्नाथ बैरवा निवासी झालावाड़ के पात्र आश्रितों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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न्याय आपके द्वार - सफलता की कहानी
44 वर्ष के बाद मिला खातेदारी अधिकार
उपखण्ड अधिकारी न्यायालय गंगधार में शिवलाल पुत्र अमरा निवासी फाजिलपुर बनाम सरकार जर्ये तहसीलदार गंगधार का वाद धारा 88, 188 आरटीएक्ट के तहत भूमि खसरा नम्बर 639 रकबा 3 बीघा के खातेदारी अधिकार पाने के लिए प्रकरण चल रहा था। उपखण्ड अधिकारी चन्दन दुबे ने बताया कि उक्त भूमि वादीगण के पिता अमरा के नाम 28 जुलाई 1972 को अलॉट हुई थी। वादीगण के पिता का स्वर्गवास हुए लगभग 11 वर्ष हो चुके हैं तब से इस भूमि का खातेदारी अधिकारी नहीं दिया गया था। यह प्रकरण 1 जून को पंचायत समिति गंगधार की ग्राम पंचायत क्यासरा में आयोजित न्याय आपके द्वार शिविर में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष रखा गया। प्रकरण के तथ्यों की जांच करने पर पाया गया कि वादीगण आराजी खसरा नम्बर 639 रकबा 3 बीघा भूमि के खातेदार बनने का पात्र है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प में लगभग 44 वर्ष के बाद वादीगण को खातेदारी अधिकारी दिया गया। वादीगण शिवलाल, बालू पिता अमरा व नानी बाई बेवा अमरा को केम्प में उनके पिता व पति को अलॉटशुदा भूमि का खातेदारी अधिकारी मिलने से पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई।
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