मंगलवार, 24 मई 2016

नाबालिग ने ओवरस्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाई तो परिजन पर केस

नाबालिग ने ओवरस्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाई तो परिजन पर केस
 
जयपुर। अब ओवरलोड, ओवरस्पीड और शराब पीकर गाड़ी चलाने और नाबालिग बच्चों को गाड़ी देने पर परिजन के खिलाफ भी केस हो सकता है। केंद्र सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा संबंधी नियम तैयार करने के लिए गठित विभिन्न राज्यों के मंत्रिसमूह ने इस बारे में केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी है।

इस मंत्रिसमूह की सिफारिशों पर ही केंद्र की ओर से लाए जा रहे नए सड़क सुरक्षा बिल का मसौदा तैयार होगा। मंत्रिसमूह के अध्यक्ष राजस्थान के परिवहन मंत्री यूनुस खान ने सोमवार को यहां मीडिया से बातचीत में बताया कि भारत में रोजाना करीब 1400 सड़क दुर्घटनाओं में 400 लोग मारे जा रहे हैं और करीब 2000 लोग घायल हो रहे हैं। भारत 2006 से ही सड़क दुर्घटनाओं में पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है।

सड़क दुर्घटनाओं में ज्यादातर मरने वाले 15 से 44 वर्ष के उत्पादक श्रेणी के युवा हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्तमान दशक को सड़क सुरक्षा दशक घोषित करते हुए सभी देशों को 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य दिया है। इसी को देखते हुए नए नियम कायदे बनाने और अप्रासंगिक नियमों में बदलाव की जिम्मेदारी विभिन्न राज्यों के परिवहन मंत्रियों के समूह को सौंपी गई है।

मार्च को गठित इस मंत्री समूह की अब तक दो बैठकें दिल्ली और बेंगलुरु में हो चुकी है। इन बैठकों में मंत्रिसमूह के सदस्य एवं अन्य राज्यों की सहमति से की गई सिफारिशों की दो अंतरिम रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सौंपी जा चुकी है। मंत्रिसमूह की तीसरी बैठक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 13 जून को प्रस्तावित है। इसके बाद तैयार अंतिम रिपोर्ट के आधार पर इसी वर्ष संसद में मानसून सत्र में सड़क सुरक्षा बिल लाया जा सकता है।





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