रविवार, 3 अप्रैल 2016

पोकरण में मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर का अयोजन

पोकरण में मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर का अयोजन
जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री व्यास ने लाभार्थियों को किया चैक का वितरण,
केम्प में सिलाई मशीन, ट्राई साईकिल, स्वयं सहायता समूह को सहयोग राशि का किया वितरण
विधिक चेतना शिविर के माध्यम से आम जन को कानूनी साक्षरता प्रदान की जाती हैं - श्री व्यास


पोकरण, 03 अप्रेल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसलमेर, जिला प्रशासान के सयुक्त तत्ववाधान में रविवार को पोकरण के उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रागंण में ’’मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर’’ का आयोजन जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर श्री नरसिंहदास व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट श्री बुलाकीदास व्यास, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट पोकरण श्री लक्ष्मणराम विश्नोई विशिष्ठ अतिथि के रूप मेें उपस्थित थे।
गरीब एवं पात्र व्यक्ति को पहंुचावें लाभ
जिला न्यायाधीश श्री व्यास ने कहा कि इस मेगा विधिक चेतना शिविर के अयोजन का मुख्य उद्देश्य आमजन को राज्य सरकार द्वारा देय जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से रूबरू कराना एवं लाभान्वित करना है एवं वही आम जन को कानूनी एवं विधिक जानकारी से अवगत कराना है। उन्होने कहा कि गरीब एवं पात्र व्यक्ति को योजना से लाभान्वित कराना हमारा परम दायित्व है उसी पालना में हमें सेवा का भाव रखते हुए पात्र व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश व्यास ने यह उदगार विधिक चेतना एवं लोक कलयाणकारी शिविर के दोरान प्रदान किये। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं नागरिकगण उपस्थित थे।
विधिक साक्षरता से कानून की दी जाती है जानकारी
जिला न्यायाधीश व्यास ने कहा कि आम जन को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए विधिक सेवा संस्थाओं का गठन किया जाकर उसके माध्यम से न्याय प्रदान किया जाना है। वही लोक अदालतों के माध्यम से भी न्यायालयों में लम्बित पडे़ प्रकरणों का पक्षकारों में आपसी समझौता करवाकर भी उनको समय पर न्याय प्रदान किया जा रहा है। उन्होने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों की पालना में गरीब व्यक्ति को जिसकी वार्षिक आय एक लाख पच्चीस हजार रूपये से कम है उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता भी प्रदान की जाती है। उन्होने कहा कि ऐसे पात्र व्यक्ति इस सेवा का पूरा लाभ उठाकर समय पर न्याय प्राप्त कर सकता है।
अधिकारों व कानून की रखें जानकारी
मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट श्री बुलाकीदास व्यास ने विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी प्रदान की एवं इसके माध्यम से आम जन को दी जाने वाली विधिक सेवा कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आम नागरिक को अपने अधिकारों एवं कानूनों की जानकारी रखनी चाहिए तभी वह समय पर न्याय एवं हक प्राप्त कर सकता है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट श्री विश्नोई ने इस अवसर पर कहा कि गरीबी एवं अशिक्षा के कारण आम जन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। इसी कमी को दूर करने के लिए इस प्रकार के मेगा विधिक चेतना शिविरों का आयेाजन किया जाता है।
अधिकारियों ने दी योजनाओं की जानकारी
मेगा विधिक चेतना शिविर के दौरान सहायक निदेशक समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिम्मतसिंह कविया ने पालनहार योजना, विधवा पुत्री योजना के साथ ही अन्य विभाग की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जिला श्रम कल्याण अधिकारी भवानीप्रताप चारण ने श्रम कल्याण विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं, प्रबंधक एम पाॅवर संजय अमरावत ने परियोजना के तहत बी.पी.एल. परिवारों के उत्थान के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एन.आर. नायक, ब्लाॅक मुख्य चिकित्सा अधिकारी पोकरण डाॅ. शर्मा उपस्थित थे।
इन्हें मिला श्रम कल्याण विभाग की योजना का लाभ, दिया चैक
मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री व्यास ने विधवा श्रीमती बसंती को उसके पति प्रेमकुमार की दुर्घटना में मृत्यु होने पर श्रम कल्याण विभाग की कल्याणकारी योजना के तहत पाॅच लाख रूपये सहायता राशि का चैक प्रदान किया वहीं रामदेवरा की विधवा श्रीमती चंपादेवी को इसी योजना के तहत उसके पति कानाराम की सामान्य मृत्यु होने पर 75 हजार रूपये का चैक प्रदान किया गया।
इन्होंने पायी सहायता राशि, सिलाई मशीन
चेतना शिविर में मंचासीन अतिथियों ने अनुजा निगम की पोप योजना के तहत विशेष योग्य जन प्रयागसिंह, गोपूराम, अब्दूल रजाक, मोहनलाल को स्वरोजगार के लिए 50-50 हजार रूपये की अनुदान सहायता राशि, एम पाॅवर की योजना के तहत महिलाओं को सिलाई मशीन, 12 स्वंय सहायता समूहों के अध्यक्षों को 50-50 हजार रूप्ये की सहयोग राशि का वितरण किया गया। इसी प्रकार विशेष योग्य जनों को ट्राई साईकिल भी प्रदान की गई।
स्वरोजगार के लिए ऋण का वितरण
चेतना शिविर में बैंक आॅफ बडौदा व पंजाब नेशनल बैंक द्वारा भामाशाह योजना तथा पोप योजना में स्वयं के रोजगार के लिए ऋण राशि के चैक भी प्रदान किये गये। यह लोक कल्याणकारी शिविर काफी लाभदायी रहा एवं पात्र लोगों को मौके पर ही सहायता मिली।
विभागों के लगे काउण्टर, आवेदन पत्र किये तैयार
शिविर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा विभाग, श्रम एवं कल्याण, एम पाॅवर, नगरपालिका पेाकरण, एस.बी.बी.जे., महिला एवं बाल विकास, राजस्व के काउण्टर भी लगाये गये एवं पात्र लोगों के आवेदन पत्र मौके पर तैयार करवाये गये।
शिाविर के प्रारम्भ में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट श्री विश्नोई ने अतिथियों का स्वागत करते हुए शिविर का परिचय प्रदान किया। अतिथियों ने माॅं सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्जवलित किया। शिविर के समापन पर नगरपालिका पोकरण के अध्यक्ष श्री आनन्दीलाल गुचिया ने अतिथियेां का आभार जताया एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला प्रशासन द्वारा लगाये गये इस कल्याणकारी शिविर के लिए भी आभार प्रर्दशित किया एवं कहा कि इससे पात्र व जरूरत मंदों को अवश्य ही लाभ मिला है।
कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता बराईदीन सांवरा ने किया। कार्यक्रम के दौरान जिला न्यायाधीश ने शिविर में सहयोग प्रदान करने वालों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये। शिविर में अच्छी सख्या में महिलाएं भी उपस्थित हुई एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।
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