मुंबई।मालेगांव धमाके के सभी 9 आरोपी बरी, तो दोषी कौन?
महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए धमाके के मामले में मुंबई की एक कोर्ट ने सभी 9 आराोपियों को बरी कर दिया है। जिन आरोपियों को अदालत ने बरी किया है उनमें एक की मौत हो चुकी है। जबकि छह आरोपी जमानत पर चल रहे हैं। इसके अलावा दो आरोपियों को जुलाई 2011 में हुए मुंबई लोकल धमाकों में दोषी ठहराया जा चुका है।
8 सितंबर 2006 को मालेगांव में एक मस्जिद के पास हुए धमाकों में 37 लोगों की मौत हुई थी। कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मामले के आरोपी रईस अहमद ने कहा कि अदालत से न्याय मिलने में लंबा इंतजार करना पड़ा।
महाराष्ट्र एटीएस ने इस मामले में नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 2006 के अंत में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। बाद में जब ये मामला जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया गया, तो उसने 2010 में एक और चार्जशीट दाखिल की।
2011 में मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ली थी। जब स्वामी असीमानंद ने स्वीकार कर लिया कि बम धमाकों की करतूत हिन्दू कट्टरपंथियों की थी तो जांच एजेंसी ने कुछ और लोगों को आरोपी बनाया। इसके बाद मुस्लिम आरोपियों ने अपनी रिहाई के लिए याचिका लगाई थी।
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