बुधवार, 27 अप्रैल 2016

पटना।सुबह 9 से शाम 6 बजे के बीच खाना बनाया तो होगी जेल



पटना।सुबह 9 से शाम 6 बजे के बीच खाना बनाया तो होगी जेल
सुबह 9 से शाम 6 बजे के बीच खाना बनाया तो होगी जेल

ग्रामीण इलाके में अगर सुबह नौ से शाम छह बजे के बीच खाना बनाया और आग लगी तो इसके लिए दोषी को दो साल तक की सजा हो सकती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी ने यह साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी।

अगर कोई अधिकारी इस आदेश का पालन करवाने में कोताही बरतेंगे तो उन्हें भी एक साल तक की सजा हो सकती है। राज्य में आए दिन हो रही अगलगी की घटनाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है।


जिला अधिकारियों को भी कराया अवगत

इसी क्रम में विभाग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों से भी जिलाधिकारियों को अवगत कराया है। विभाग ने कहा है कि अगलगी की घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही हैं। इससे जान-माल, फसल, गृह क्षति हो रही है। सरकार के दिशा-निर्देश पर क्या करें, क्या न करें की गाइडलाइन जारी की जा रही है। गांवों में अगलगी की घटना को रोकने के लिए विभाग ने तीन एडवाइजरी जारी की। उसमें सुबह नौ से पहले व शाम छह बजे के बाद खाना बनाने को कहा गया है।




पूजा पाठ भी सुबह नौ के पहले

इसी तरह पूजा-पाठ के लिए हवन सुबह नौ बजे के पहले करने व गेहूं काटने के बाद बचे डंठल को नहीं जलाने की अपील की गई है। विभाग ने कहा है कि इस निर्देश का सख्ती से पालन हो। अगर कोई इसका उल्लंघन करता हो तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 ख के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक से लेकर दो साल तक की सजा या जुर्माना भी होगा।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें