जैतारण पंचायत समिति नेता प्रतिपक्ष सहित 10 को तीन वर्ष का कारावास
जैतारण
- 2015 में बर न्यायिक मजिस्ट्रेट सुना चुके है सजा
- ऑयल मील की आड में शराब बनाने का था मामला
झुठा स्थित ऑयल मिल में शराब बनाने के मामले में जैतारण अप्पर सेंशन न्यायाधीश संदीश शर्मा ने सोमवार को दो महिला सहित 10 अभियुक्तों की अपील को खारीज करते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा हैं। इन अभियुक्तों में जैतारण पंचायत समिति नेता प्रतिपक्ष आगेवा निवासी चंद्रा सिरवी भी शामिल है।
अप्पर लोक अभियोजक जब्बरसिंह राजपुरोहित ने बताया कि झुठा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्गा ऑयल मिल में अवैध शराब बनाने की सूचना पर जैतारण आबकारी निरीक्षक भंवरसिंह के नेतृत्व में दल ने 11 अक्टूर 2011 की शाम को मिल पर छापा मारा था। दल ने मिल से भारी मात्रा में स्प्रीट व अवैध शराब बरामद की थी। टीम ने शराब के नमूने भी लिए थे। आबकारी दल ने मिल में मौजूद मनोहरसिंह, मालाराम, मांगीलाल व मोतीराम को गिरफ्तार किया था। वहीं शेष आरोपित वहां से फरार हो गए थे।
बर न्यायायिक मजिस्ट्रेट सुना चुके है सजा
आबकारी ने मिल में अवैध शराब बनाने व बेचने के मामले में न्यायकि मजिस्ट्रेट बर के सामने आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायायिक मजिस्ट्रेट ने 30 सितम्बर 2015 को अभियुक्त आगेवा निवासी अब्बाराम सीरवी, चंद्रा सीरवी, मालाराम, मनोहरसिंह, मांगीलाल, मोतीलाल, भंवरसिंह मंडली, देवीसिंह, मेघाराम व भीकीबाई को तीन वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड के आदेश दिए थे।
जैतारण
- 2015 में बर न्यायिक मजिस्ट्रेट सुना चुके है सजा
- ऑयल मील की आड में शराब बनाने का था मामला
झुठा स्थित ऑयल मिल में शराब बनाने के मामले में जैतारण अप्पर सेंशन न्यायाधीश संदीश शर्मा ने सोमवार को दो महिला सहित 10 अभियुक्तों की अपील को खारीज करते हुए उनकी सजा को बरकरार रखा हैं। इन अभियुक्तों में जैतारण पंचायत समिति नेता प्रतिपक्ष आगेवा निवासी चंद्रा सिरवी भी शामिल है।
अप्पर लोक अभियोजक जब्बरसिंह राजपुरोहित ने बताया कि झुठा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्गा ऑयल मिल में अवैध शराब बनाने की सूचना पर जैतारण आबकारी निरीक्षक भंवरसिंह के नेतृत्व में दल ने 11 अक्टूर 2011 की शाम को मिल पर छापा मारा था। दल ने मिल से भारी मात्रा में स्प्रीट व अवैध शराब बरामद की थी। टीम ने शराब के नमूने भी लिए थे। आबकारी दल ने मिल में मौजूद मनोहरसिंह, मालाराम, मांगीलाल व मोतीराम को गिरफ्तार किया था। वहीं शेष आरोपित वहां से फरार हो गए थे।
बर न्यायायिक मजिस्ट्रेट सुना चुके है सजा
आबकारी ने मिल में अवैध शराब बनाने व बेचने के मामले में न्यायकि मजिस्ट्रेट बर के सामने आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायायिक मजिस्ट्रेट ने 30 सितम्बर 2015 को अभियुक्त आगेवा निवासी अब्बाराम सीरवी, चंद्रा सीरवी, मालाराम, मनोहरसिंह, मांगीलाल, मोतीलाल, भंवरसिंह मंडली, देवीसिंह, मेघाराम व भीकीबाई को तीन वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड के आदेश दिए थे।
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