मंगलवार, 1 मार्च 2016

बाड़मेर। विशेष वाहनो में ही हो सकेगा पशुओ का परिवहन

बाड़मेर।  विशेष वाहनो में  ही हो सकेगा पशुओ  का परिवहन


बाड़मेर। प्रदेश में वाहनों में पशुओं का अवैध परिवहन करने एवं क्षमता से अधिक पशु ले जाने वाले वाहनों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। पशुपालन विभाग के उप निदेशक ने बताया कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत विनिर्मित पशु परिवहन नियम 1978 में निहित प्रावधानों की पालना परिवहन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि पशु परिवहन के लिए विशेष फिटनेस वाला वाहन होगा, जिसमें पशुओं को चढ़ाने एवं उतारने के लिए पिछला पाटिया विशेष प्रकार से निर्मित होगा ताकि पशुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इसके साथ ही वाहन के फर्श को फिसलन रहित रखे जाने के लिए टाट पट्टियां या लकड़ी के फर्श का उपयोग करना होगा। उन्होंने बताया कि पशु परिवहन करते समय उनकी देखभाल के लिए एक परिचारक का होना भी अनिवार्य है तथा पशु परिवहन के दौरान वाहन में अन्य माल की ढुलाई भी पूर्ण रुप से प्रतिबन्धित होगा। नियमों के तहत पशु परिवहन हेतु विशेष प्रकार के रूपांतरित वाहन ही उपयोग में लिये जा सकेंगे जिसके लिये प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा विशेष लाईसेन्स जारी किए जाएंगे।

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