नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को दस साल कठोर कैद
कोटा. किशोरपुरा थाना क्षेत्र में करीब साढ़े चार साल पहले एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपित को अदालत ने बुधवार को दस साल कठोर कैद की सजा से दंडित किया।
13 वर्षीय किशोरी ने अक्टूबर 2011 में किशोरपुरा थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा था कि 12 अक्टूबर को वह सुबह स्कूल जा रही थी, मुश्ताक बाबा ने उसे रास्ते में रोक लिया और छेड़छाड़ की।
इसके बाद अगले दिन सुबह दुकान पर सामान लेने जाते समय भी उससे छेड़छाड़ की। पुलिस ने मुश्ताक के खिलाफ रास्ते में रोककर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया।
कुछ दिन बाद किशोरी ने रिपोर्ट दी कि मुश्ताक ने उससे 8 माह तक दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर निजी नर्सिंग होम में उसका गर्भपात करवाया। इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर 29 दिसम्बर 2011 को गिरफ्तार किया।
करीब साढ़े चार साल चली सुनवाई के बाद महिला उत्पीड़न क्रम एक के न्यायाधीश दीपचंद जोशी ने आरोपित साजीदेहड़ा निवासी मुश्ताक बाबा को दुष्कर्म मामले में दोषी मानते हुए दस साल कठोर कैद व एक हजार रुपए, छेड़छाड़ मामले में एक साल कैद और रास्ते में रोकने पर 1 माह की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें