बुधवार, 16 मार्च 2016

कोटा.सात हजार का बिल, 2500 की रिश्वत

कोटा.सात हजार का बिल, 2500 की रिश्वत

कोटा. 12 साल पहले 2500 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कापरेन के तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक जगदीश प्रसाद दीक्षित को भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय ने बुधवार को 4 साल कैद व 15 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

कापरेन निवासी रामकरण मेघवाल ने 24 जून 2004 को एसीबी बूंदी में शिकायत दी थी कि राजस्थान स्टेट वेयर हाउस में आने वाली सामग्री के लोडिंग का ठेका मार्च 2004 में उसके नाम हुआ था।

मजदूरी का 7 हजार रुपए का बिल पास करने की ऐवज में वरिष्ठ लिपिक जगदीश प्रसाद दीक्षित 3 हजार रुपए रिश्वत की मांग कर रहा है। एसीबी की टीम ने 25 जून को जगदीश को 2500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

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