बाड़मेर समेत राज्य के चार सीमावर्ती जिलों में विदेशियों के प्रवेश और फिल्म शूटिंग पर नए साल से कड़ाई
राज्य सरकार के गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के निर्देश पर बाड़मेर समेत राज्य के चार सीमावर्ती जिलों में विदेशियों के प्रवेश और फिल्म शूटिंग पर नए साल से कड़ाई कर दी है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र तथा अन्तरराष्ट्रीय सीमा के 30 किलोमीटर के अन्दर शूङ्क्षटग अथवा फोटोग्राफी नहीं की जा सकेगी। वहीं किसी वर्जित या सैन्य क्षेत्र में शूटिंग करने की अनुमति नहीं होगी। राजस्थान सरकार ने राज्य के चार सीमावर्ती जिलों में फिल्म शूगिंट के प्रावधानों को और कड़ा कर दिया है। वहीं विदेशी कलाकार अफगान, चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के नागरिकों को अब जिला मजिस्ट्रेट के स्तर पर अनुमति नहीं दी जा सकेगी। इसके प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार को भिजवाने होंगे। अब से पहले यह अनुमति जिला मजिस्ट्रेट के स्तर पर ही जारी करने का प्रावधान था।
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए. मुखोपाध्याय की ओर से नए वर्ष में जारी निर्देशों में कहा गया है कि सीमावर्ती जिले बीकानेर , श्रीगंगानगर, जैलमेर एवं बाड़मेर में शूटिंग की अनुमति के प्रस्ताव पूरी तहकीकात के बाद 15 दिन पूर्व राज्य सरकार को भेजने होंगे। जिन स्थलों पर फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति मांगी गई है उनमें से कौन-कौन से स्थल प्रतिबंधित, संरक्षित अथवा वर्जित क्षेत्र है। किसी भी संरक्षित क्षेत्र में विदेशी को ठहरने की अनुमति नहीं होगी। वर्जित क्षेत्र एवं सैन्य क्षेत्र में शूटिंग करने की अनुमति नहीं होगी। शूटिंग करने से पहले कंपनी को अमुमति लेनी होगी। अनुमति के बाद फिल्म तैयार होने पर रिलीज से पूर्व राज्य के गृह विभा, सेना, सिंचाई विभाग के अधिकारियों की टीम फिल्म की प्री- रिव्यू करेगी। कोई हिस्सा आपत्तिजनक होने से फिल्म से निकालना पड़ेगा
राज्य सरकार के गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के निर्देश पर बाड़मेर समेत राज्य के चार सीमावर्ती जिलों में विदेशियों के प्रवेश और फिल्म शूटिंग पर नए साल से कड़ाई कर दी है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र तथा अन्तरराष्ट्रीय सीमा के 30 किलोमीटर के अन्दर शूङ्क्षटग अथवा फोटोग्राफी नहीं की जा सकेगी। वहीं किसी वर्जित या सैन्य क्षेत्र में शूटिंग करने की अनुमति नहीं होगी। राजस्थान सरकार ने राज्य के चार सीमावर्ती जिलों में फिल्म शूगिंट के प्रावधानों को और कड़ा कर दिया है। वहीं विदेशी कलाकार अफगान, चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के नागरिकों को अब जिला मजिस्ट्रेट के स्तर पर अनुमति नहीं दी जा सकेगी। इसके प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार को भिजवाने होंगे। अब से पहले यह अनुमति जिला मजिस्ट्रेट के स्तर पर ही जारी करने का प्रावधान था।
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए. मुखोपाध्याय की ओर से नए वर्ष में जारी निर्देशों में कहा गया है कि सीमावर्ती जिले बीकानेर , श्रीगंगानगर, जैलमेर एवं बाड़मेर में शूटिंग की अनुमति के प्रस्ताव पूरी तहकीकात के बाद 15 दिन पूर्व राज्य सरकार को भेजने होंगे। जिन स्थलों पर फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति मांगी गई है उनमें से कौन-कौन से स्थल प्रतिबंधित, संरक्षित अथवा वर्जित क्षेत्र है। किसी भी संरक्षित क्षेत्र में विदेशी को ठहरने की अनुमति नहीं होगी। वर्जित क्षेत्र एवं सैन्य क्षेत्र में शूटिंग करने की अनुमति नहीं होगी। शूटिंग करने से पहले कंपनी को अमुमति लेनी होगी। अनुमति के बाद फिल्म तैयार होने पर रिलीज से पूर्व राज्य के गृह विभा, सेना, सिंचाई विभाग के अधिकारियों की टीम फिल्म की प्री- रिव्यू करेगी। कोई हिस्सा आपत्तिजनक होने से फिल्म से निकालना पड़ेगा
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