बाड़मेर प्रताप सिंह तीन माह के लिए तड़ीपार ,
बाड़मेर पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख ने आदेश जारी कर थानाधिकारी पुलिस थाना रामसर द्वारा शराब तस्कर गैर सायल प्रतापसिह पुत्र कुषलसिह जाति राजपुत निवासी ईन्द्रोई पुलिस थाना रामसर जिला बाड़मेर के विरूध राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 केे अन्तर्गत मार्फत जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर के इस्तगासा पेष अदालत अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर को किया जाकर प्रभावी पैरवी की गई जिस पर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2015 के अनुसार गैरसायल प्रतापसिंह को गुण्डा घोषित किया गया तथा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत तीन माह की अवधि के लिए जिला बाड़मेर से निष्कासित कर उसे जिला पुलिस अधीक्षक जालोर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेष दिये गये हैं। जो गैरसायल पुलिस अधीक्षक जालोर द्वारा निर्धारित थाना में अपनी उपस्थित दर्ज करवायेगा। वह इस अवधि में नेक चलन रहेगा और सदाचार व शान्ति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ, हथियार/षस्त्र नहीं रखेगा तथा उक्त आदेष की पालना में स्वंय का मुचलका 10000/- रू एवं इसी कदर मौतबीर का जमानत मुचलका पेष कर तस्दीक करवायेगा। गैरसायल उक्त आदेष की पालना 15 दिन के भीतर के करेगा। नहीं करने की स्थिति में पुलिस अभिरक्षा में उसे जिला पुलिस अधीक्षक जालोर को सुपुर्द किया जायेगा।
बाड़मेर पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख ने आदेश जारी कर थानाधिकारी पुलिस थाना रामसर द्वारा शराब तस्कर गैर सायल प्रतापसिह पुत्र कुषलसिह जाति राजपुत निवासी ईन्द्रोई पुलिस थाना रामसर जिला बाड़मेर के विरूध राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 केे अन्तर्गत मार्फत जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर के इस्तगासा पेष अदालत अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर को किया जाकर प्रभावी पैरवी की गई जिस पर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2015 के अनुसार गैरसायल प्रतापसिंह को गुण्डा घोषित किया गया तथा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत तीन माह की अवधि के लिए जिला बाड़मेर से निष्कासित कर उसे जिला पुलिस अधीक्षक जालोर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेष दिये गये हैं। जो गैरसायल पुलिस अधीक्षक जालोर द्वारा निर्धारित थाना में अपनी उपस्थित दर्ज करवायेगा। वह इस अवधि में नेक चलन रहेगा और सदाचार व शान्ति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ, हथियार/षस्त्र नहीं रखेगा तथा उक्त आदेष की पालना में स्वंय का मुचलका 10000/- रू एवं इसी कदर मौतबीर का जमानत मुचलका पेष कर तस्दीक करवायेगा। गैरसायल उक्त आदेष की पालना 15 दिन के भीतर के करेगा। नहीं करने की स्थिति में पुलिस अभिरक्षा में उसे जिला पुलिस अधीक्षक जालोर को सुपुर्द किया जायेगा।
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