मंगलवार, 22 दिसंबर 2015

जोधपुर।भंवरी देवी मामले में सीडी पर प्रदर्श मार्क लगाने की अनुमति



जोधपुर।भंवरी देवी मामले में सीडी पर प्रदर्श मार्क लगाने की अनुमति


एएनएम भंवरी देवी के अपहरण व हत्या के मामले में अनुसूचित जाति-जनजाति मामलों की विशेष अदालत ने सीबीआई को भंवरी व पूर्व केबिनेट मंत्री महिपाल मदेरणा की कथित सीडी पर प्रदर्श मार्क लगाने की अनुमति दे दी है।

सीएफएसएल के वरिष्ठ वैज्ञानिक गौतम राय के कोर्ट में बयान के दौरान मदेरणा की ओर से इस सीडी पर प्रदर्श मार्क लगाने पर ऐतराज जताया गया था। मदेरणा के वकीलों का कहना था कि यह कथित सीडी प्राथमिक साक्ष्य नहीं है और सीबीआई ने सीडी के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है। इसलिए सीडी पर प्रदर्श मार्क लगाकर इसे सबूत के तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता।

इसका विरोध करते हुए सीबीआई के विशिष्ट लोक अभियोजक अशोक जोशी ने कहा कि एक फार्म हाउस के कमरे में भंवरी व राजेश परिहार द्वारा गोपनीय तरीके से कैमरा लगाकर कैसेट में अंतरंग सम्बन्धों को कैद किया है था।

बाद में इस कैसेट से कम्प्यूटर के जरिए सीडी तैयार की थी। यह सीडी मूल की कॉपी है, जो द्वितीयक साक्ष्य की श्रेणी में आती है। इसे कानूनी तौर पर प्रदर्शित करवाया जा सकता है।

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