जयपुर। अशोक सिंघवी की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाई
जयपुर। महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-27 ने खान आवंटन भ्रष्टाचार में लिप्त पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी की अवैध शराब रखने के मामले में चल रही न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को 21 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। मंगलवार को जेल प्रशासन की ओर से आरोपी को अदालत में पेश किया गया। इस पर अदालत ने आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि बढा दी।
गौरतलब है कि खान आवंटन मामले में दबिश के दौरान एसीबी को सिंघवी के सरकारी आवास से 177 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद हुई थी। जिसे लेकर सिंघवी के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम 19/54 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
जयपुर। महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-27 ने खान आवंटन भ्रष्टाचार में लिप्त पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी की अवैध शराब रखने के मामले में चल रही न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को 21 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। मंगलवार को जेल प्रशासन की ओर से आरोपी को अदालत में पेश किया गया। इस पर अदालत ने आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि बढा दी।
गौरतलब है कि खान आवंटन मामले में दबिश के दौरान एसीबी को सिंघवी के सरकारी आवास से 177 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद हुई थी। जिसे लेकर सिंघवी के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम 19/54 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
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