सोमवार, 7 दिसंबर 2015

जयपुर।राष्ट्रीय पक्षी की ​हत्या रोकने की जानकारी दे प्रतिपालक-हाईकोर्ट



जयपुर।राष्ट्रीय पक्षी की ​हत्या रोकने की जानकारी दे प्रतिपालक-हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को 14 दिसंबर को व्यक्तिश: कोर्ट में हाजिर होकर हलफनामे पर राज्य में मोर की हत्या रोकने व इसका शिकार करने वालों पर अभियोजन के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देने को कहा है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अजीत सिंह व न्यायाधीश ए.एस.ग्रेवाल ने यह अंतरिम निर्देश पिछले दिनों बाबूलाल जाजू की जनहित याचिका पर दिए।

याचिकाकर्ता की ओर कहा गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा-55 के तहत केवल परिवाद पेश कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद पुलिस मोर का शिकार करने वालों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर रही है और इस तकनीकी खामी का फायदा उठाकर अधिकांश आरोपी आरोप मुक्त हो जाते हैं।

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