अधिवक्ता को 6 माह की सजा
कोटा एसीजेएम कोर्ट 6 ने न्यायालय में बयानों के समय गवाह को थप्पड़ मारने वाले अधिवक्ता को 6 माह के कारावास व 500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
न्यायालय ने सजा बूंदी के पंजाबी मोहल्ला निवासी सुभाष सक्सेना को सुनाई है। सिविल न्यायाधीश (क.ख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटा (दक्षिण) आशा कुमारी ने परिवाद पेश किया था।
उनका कहना था कि 23 जुलाई 1996 को इजराय श्याम बिहारी बनाम भूरीबाई में गवाह गुमानपुरा निवासी बाबूलाल था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बयान लिए जा रहे थे। न्यायिक मजिस्ट्रेट बयानों को लेखबंद कर रही थी। तभी अधिवक्ता सुभाष सक्सेना ने बाबूलाल के थप्पड़ मार दिया था
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