गुरुवार, 10 दिसंबर 2015

भीलवाड़ा।स्मैक तस्कर को पांच साल कैद, 50 हजार जुर्माना



भीलवाड़ा।स्मैक तस्कर को पांच साल कैद, 50 हजार जुर्माना

विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस मामलात) ने गुरुवार को एक मामले में मावली हाल मारूतिनगर निवासी लियाकत उर्फ हुसैन मेवाती को पांच साल की कैद और 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

प्रकरण के अनुसार कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर गोपाल शर्मा ने 18 नवंबर 2013 को यमुना विहार स्थित ओवरब्रिज पर गश्त के दौरान एक व्यक्ति भागता हुआ दिखाई दिया। जो लघु शंका के बहाने सड़क किनारे बैठ गया। शंका होने पर पुलिस ने उससे पूछताछ की तो खुद को लियाकत उर्फ जाकिर हुसैन मेवाती बताया। तलाशी लेने पर उसकी पेंट की जेब में 11 ग्राम 450 मिलीग्राम स्मैक मिली। जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपित मेवाती के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। तफ्तीश के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।

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