मंगलवार, 15 दिसंबर 2015

जालोर भामाशाह रोजगार सृजन योजना में 4 प्रतिशत पर मिलेगा ऋण



जालोर भामाशाह रोजगार सृजन योजना में 4 प्रतिशत पर मिलेगा ऋण

जालोर 15 दिसम्बर - जिला उद्योग केन्द्र द्वारा भामाशाह रोजगार सृजन योजनान्तर्गत सेवा, व्यापार व उद्योग क्षेत्रा में 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान की दर से ऋण प्रदान किया जायेगा।

जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक कब्बूराम मेहरा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के पंजीकृत बेरोजागर युवाओं, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के लिए एवं कृषि क्षेत्रा पर निर्भरता को कम करने के लिए अकृषि क्षेत्रा में सूक्ष्म, उद्यम (उद्योग, सेवा एवं व्यापार) को व्यवहार्य आधार पर स्थापना करने के लिए भामाशाह रोजगार सृजन योजना 13 दिसम्बर 2015 से 31 मार्च 2020 तक लागू की गई हैं। इस योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर स्थापित जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से किया जायेगा तथा राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन व पर्यवेक्षक के लिए कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग जयपुर नोडल एजेन्सी रहेगा।




उन्होंने बताया कि योजना के तहत सेवा, व्यापार एवं उद्योग क्षेत्रा में पंजीकृत बेरोजगारों को 5 लाख, महिला आवेदकों को 2 लाख, शिक्षित बेरोजगार महिला आवेदकों को 5 लाख तथा अनुसूचित जाति, जनजाति व शारीरिक विकलांग आवेदकों को 5 लाख का ऋण पर 4 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इसी प्रकार उद्योग क्षेत्रा मंे पंजीकृत बेरोजगारों को 5 लाख 1 रूपये से लेकर 10 लाख, शिक्षित बेरोजगार महिला आवेदकों को 5 लाख 1 रूपये से लेकर 10 लाख व अनुसूचित जाति, जनजाति व शारीरिक विकलांग आवेदकों को 5 लाख 1 रूपये से लेकर 10 लाख तक ऋण सीमा पर 4 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान दिया जायेगा। पंजीकृत बेरोजगार से आशय राज्य सरकार के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत अभ्यर्थी से हैं तथा शिक्षित बेरोजगार महिला से तात्पर्य राज्य व केन्द्र सरकार के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से न्यूनतम हायर सैकण्डरी या सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण बेरोजगार महिला अभ्यर्थी से हैं।




उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक के परिवार में कोई भी सदस्य केन्द्रीय या राजकीय रोजगारमूलक अनुदान योजना में विगत 5 वर्ष में लाभान्वित नहीं होना चाहिए तथा परिवार का सदस्य किसी भी वित्तीय संस्थान का दोषी या डिफाल्ड न हो । परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रूपये से अधिक न होनी चाहिए इसके लिए प्रार्थी को निर्धारित प्रपत्रा में शपथ पत्रा आवेदन पत्रा के साथ प्रस्तुत करना होगा। परिवार से तात्पर्य स्वयं, पति-पत्नी, माता-पिता एवं बच्चों से हैं तथा विवाहित महिला के मामलों में माता-पिता के स्थान पर उसके सास-ससुर होंगे। प्रधानमंत्राी मुद्रा योजना के तहत बैंक शाखाओं द्वारा वित्त पोषित किये जाने वाले उद्योग, सेवा व व्यापार के नये उपक्रमों को योजना के लागों के लिए पात्रा माना जायेगा। ऋण की अवधि अधिकतम 5 वर्ष तक रहेगी।




उन्होंने बताया कि योजना में पात्रा आवेदक जिला उद्योग केन्द्र जालोर कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स कमेटी द्वारा जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर आवेदकों का साक्षात्कार लिया जाकर चयन किया जायेगा। चयनित आवेदन पत्रों को योजनान्तर्गत सम्बन्धित राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्राीय सहकारी बैंकों व को-आॅपरेटिव बैंकों को लक्ष्यानुसार वित्तीय सहायता के लिए अग्रेषित किये जायेंगे।




उन्होंने बताया कि (पशुपालन एवं डेयरी को छोडकर), मादक पदार्थो का निर्माण व बने उत्पादों का निर्माण व विक्रय, मांस की पैकेजिंग व मांस से बने उत्पाद का निर्माण व विक्रय, तम्बाकू उत्पाद का निर्माण व उनका विक्रय, विस्फोटक पदार्थ, परिवहन में आॅटो रिक्शा, लोडिंग रिक्शा, साईकिल एवं टैक्सी(कार/जीप/वैन) जिसकी अधिकतम कीमत 7 लाख रूपये तक हो को छोडकर, 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पाॅलिथीन की थैलियों का विनिर्माण और पुनः चक्रित प्लास्टिक से बने थैले या कन्टेनर या ऐसा उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता हैं व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबन्धित उत्पाद तथा भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबन्धित उत्पाद या गतिविधियां इस योजना में ऋण के लिए अपात्रा होगी।




उन्होंने बताया कि योजना सम्बन्धित अधिक जानकारी जिला उद्योग केन्द्र जालोर कार्यालय के दूरभाष नम्बर 02973-222381 पर सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती हैं।

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