कामां. भरतपुर.हत्या प्रकरण में 16 आरोपितों को आजीवन कारावास
जुरहरा थाना अंतर्गत गांव नगला डूबोकर के हत्या प्रकरण में बुधवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजवीर सिंह त्यागी ने 16 आरोपितों को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
अपर लोक अभियोजक त्रिलोक चंद ने बताया कि जुरहरा थाने के गांव नगला डूबोकर में 9 अप्रेल 2009 को मोहर खां पुत्र खैराती व हीरे खां पक्ष में पुरानी रंजिश को लेकर हुए झगड़े में फायरिंग हो गई।
इसमें मोहर खां के पुत्र दफेदार की मौत हो गई थी। घटना के संबंध में मोहर खां ने गांव के ही 16 जनों के खिलाफ थाने में हत्या का आरोप लगाते मुकदमा दर्ज कराया था। प्रकरण में आरोपितों को पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया था।
ये सुनाया फैसला
प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायाधीश त्यागी ने आरोपितों को भादसं. की धारा 302, 307, 323, 324 व 3/25 आम्र्स एक्ट के अंतर्गत दोषी माना।
फैसले में गांव नगला डूबोकर निवासी हीरे खां पुत्र चाहत खां, अब्बास पुत्र हीरे खां,सद्दीक पुत्र हरीसिंह, साहिब पुत्र मुल्ला उर्फ हकमुद्दीन, सकरूल्ला पुत्र गैनी, महबूब पुत्र टुमला, गैनी पुत्र सुनपत, मोहम्मद खां पुत्र धूप खां, रहीश पुत्र हरीसिंह, आसिव पुत्र मुल्ला, याकूब पुत्र सौदान, छुट्टन पुत्र हीरे खां, याकूब पुत्र गैनी, आसू पुत्र हीरे खां, साजिद पुत्र आसू, पप्पी पुत्र सौदान को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक त्रिलोक चंद ने बताया कि जुरहरा थाने के गांव नगला डूबोकर में 9 अप्रेल 2009 को मोहर खां पुत्र खैराती व हीरे खां पक्ष में पुरानी रंजिश को लेकर हुए झगड़े में फायरिंग हो गई।
इसमें मोहर खां के पुत्र दफेदार की मौत हो गई थी। घटना के संबंध में मोहर खां ने गांव के ही 16 जनों के खिलाफ थाने में हत्या का आरोप लगाते मुकदमा दर्ज कराया था। प्रकरण में आरोपितों को पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया था।
ये सुनाया फैसला
प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायाधीश त्यागी ने आरोपितों को भादसं. की धारा 302, 307, 323, 324 व 3/25 आम्र्स एक्ट के अंतर्गत दोषी माना।
फैसले में गांव नगला डूबोकर निवासी हीरे खां पुत्र चाहत खां, अब्बास पुत्र हीरे खां,सद्दीक पुत्र हरीसिंह, साहिब पुत्र मुल्ला उर्फ हकमुद्दीन, सकरूल्ला पुत्र गैनी, महबूब पुत्र टुमला, गैनी पुत्र सुनपत, मोहम्मद खां पुत्र धूप खां, रहीश पुत्र हरीसिंह, आसिव पुत्र मुल्ला, याकूब पुत्र सौदान, छुट्टन पुत्र हीरे खां, याकूब पुत्र गैनी, आसू पुत्र हीरे खां, साजिद पुत्र आसू, पप्पी पुत्र सौदान को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
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