जयपुर।सामुहिक दुष्कर्म के आरोपी पूर्व प्रधान को हाईकोर्ट की फटकार
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व सामुहिक दुष्कर्म व अपहरण के आरोपी कामां के पूर्व प्रधान जलीस खान को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना जलीस की जमानत रद्द कर दी जाए ? न्यायाधीश प्रशांतकुमार अग्रवाल ने यह अंतरिम आदेश पीडि़ता की जमानत निरस्तगी की अर्जी पर दिए। जलीस खान कामां की पूर्व विधायक व संसदीय सचिव जाहिदा खान के पति हैं।
एडवोकेट उदयप्रदीप गौड़ ने बताया कि आरोपी जलीस खान के खिलाफ अधीनस्थ अदालत ने पीडि़ता के बयानों के आधार पर प्रसंज्ञान लेकर गिर तारी वारंट से तलब किया था।
जलीस लंबे समय तक फरार रहा था और उसने पिछले साल ही सरेंडर किया था। अधीनस्थ अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था लेकिन हाईकोर्ट ने 17 जुलाई,2014 को जलीस की जमानत याचिका मंजूर कर उसे रिहा करने के आदेश दिए थे। जलीस ने रिहा होते ही पीडि़ता व उसके परिजनों को अपने खिलाफ बयान देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी।
इस संबंध में रुपबास थाने में दो एफआईआर भी दर्ज हैं और इनमें अनुसंधान जारी है। जलीस ने जमानत पर रिहा होने के बाद पीडि़ता व उसके परिजनों को धमकी देकर जमानत आदेश की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसलिए उसकी जमानत निरस्त की जाए।
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