सोमवार, 9 नवंबर 2015

जयपुर।पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करना पडा भारी,सोनोग्राफी सेंटर का रजिस्ट्रेशन किया रद्द

जयपुर।पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करना पडा भारी,सोनोग्राफी सेंटर का रजिस्ट्रेशन किया रद्द

पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करना जोबनेर के एक सोनोग्राफी सेंन्टर को भारी पड गया। कोर्ट ने संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। वही कोर्ट ने सोनोग्राफी सेंटर को एक वर्ष के साधारण कारावास एवं दो हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।
पीसीपीएनडीटी राज्य समुचित प्राधिकारी अध्यक्ष नवीन जैन ने बताया कि कोर्ट में विचाराधीन सभी प्रकरणों की प्रभावी पैरवी की जा रही है। सितंबर तक इस एक्ट में 7459 निरीक्षण किए गए हैं और विभिन्न न्यायालयों में 621 परिवाद दायर किए जा चुके हैं जिसमें 110 प्रकरण में कोर्ट द्वारा दोषसिद्ध किया जा चुका है।
पीसीपीएनडीटी सेल के परियोजना निदेशक किशनाराम ईशरवाल ने बताया कि जोबनेर के अजय एक्सरे एवं सोनोग्राफी सेंटर पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। इस दौरान न तो सेंटर में सोनोग्राफी का रिकॉर्ड संधारण उचित तरीके से पाया गया और फॉर्म-एफ में भी गड़बडिय़ां मिली थी। इसलिए इस सेंटर के संचालक केसी शर्मा पर कार्रवाई की गई थी।

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