इंस्पेक्टर से पुलिस उप-अधीक्षक के पद पर पदोन्नति देने पर लगायी रोक
जयपुर हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर से पुलिस उप-अधीक्षक के पद पर पदोन्नति देने पर अंतरिम रोक लगाते हुए डीजीपी व 15 अन्य से तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है। न्यायाधीश मनीष भंडारी ने यह अंतरिम आदेश प्रार्थी प्रदीपसिंह चारण व नौ अन्य की याचिका पर दिए।
एडवोकेट शोशित तिवाड़ी ने बताया कि याचिकाकर्ताओं को 2011-2012 की रिक्तियों के विरुद्ध इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति मिली थीं। इस संबंध में पूर्व में एकलपीठ भी इंस्पेक्टर से डीएसपी पदोन्नति में याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता के साथ छेड़छाड़ नहीं करने के आदेश दे चुकी है।
लेकिन इसके बावजूद इंस्पेक्टर से डीएसपी पदोन्नति के लिए जुलाई में हुई डीपीसी में याचिकाकर्ताओं को पदावनत कर 2012 की रिक्तियों में इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत कर दिया।
इसके परिणामस्वरुप याचिकाकर्ता डीएसपी पदोन्नति के लिए तैयार इंस्पेक्टर की वरिष्ठता सूची में बहुत पीछे हो गए। याचिकाकर्ताओं ने 2011 की रिक्त्यिों के विरुद्ध ही इंस्पेक्टर माने जाने के आदेश देने की गुहार की है।
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