सोमवार, 2 नवंबर 2015

कोटा .हत्या के आरोपित को उम्रकैद

कोटा .हत्या के आरोपित को उम्रकैद

कोटा . मंडाना थाना क्षेत्र में 5 साल पहले एक युवक की हत्या के आरोपित को अदालत ने उम्रकैद की सजा व 15 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

चांदवाबड़ी निवासी मनोहर सिंह ने 28 नवम्बर 2010 को मंडाना थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि उसका भाई सत्यनारायण ठाकुरजी मंदिर पर खड़ा था।

जब वह उसे बुलाने गया तो वहां उसी गांव का भंवर सिंह सत्यनारायण से उसकी बहन को नाजायज परेशान करने को लेकर झगड़ा कर रहा था।

इसी बीच भंवरसिंह ने गुप्ती निकालकर सत्यनारायण के पेट व सीने पर मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भंवरसिंह मौके से भाग गया।

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अगले दिन आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। करीब 5 साल चली सुनवाई के बाद एडीजे क्रम दो अदालत ने आरोपित भंवरसिंह को उम्रकैद व 15 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

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