सोमवार, 19 अक्तूबर 2015

बाड़मेर,जन सहभागिता से जुटाई जाएगी राजकीय भवनांे मंे सुविधाएं



बाड़मेर,जन सहभागिता से जुटाई जाएगी राजकीय भवनांे मंे सुविधाएं

आमजन एवं जन प्रतिनिधियांे का जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आपका भवन-आपका सहयोग योजना की शुरूआत की है।


बाड़मेर,19 अक्टूबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाआंे के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार एवं जन सहभागिता के तहत राजकीय भवनांे मंे निर्माण एवं सुविधाएं जुटाने के लिए आपका भवन-आपका सहयोग योजना प्रारंभ की गई है।

जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में 50-50 प्रतिशत के अनुपात में जनसहभागिता की अवधारणा के तहत आपका भवन-आपका सहयोग योजना नवाचार शुरू की गई है। इसके तहत जनसहभागिता के माध्यम से विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय आवासीय विद्यालय, छात्रावास एवं विभागीय भवनों में शौचालय, स्नानघर निर्माण सीवरेज लाईन निर्माण दुरूस्त करवाने एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था, चारदीवारी, रसोईघर, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, बरामदा, खेल मैदान निर्माण के कार्य करवाए जा सकेंगे। उन्हांेने बताया कि योजना का अन्य योजनाओं से कन्वर्जेन्स एवं डोवटेल 50 प्रतिशत विभागीय एवं 50 प्रतिशत राशि विद्यायक एवं सासंद स्थानीय कोष, मेवात, डाग, मगरा टीवी एडीजी स्वविवेक योजना, ग्रामीण जन भागीदारी, महात्मा गांधी नरेगा, तेहरवां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, निर्बन्ध योजना, स्वच्छ भारत अभियान, समुचित जल गृह योजना, पंचायतीराज संस्थाओं, नगर निकायों की योजनाआंे, सीएस आर भामाशाह एवं दानदाताओं का सहयोग लिया जा सकेगा।

जिला कलक्टर ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय भवनों, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों केे विभागीय जिला अधिकारी आवासीय विद्यालयों भवनों, छात्रावास में करवाये जाने वाले कार्यो की सूची आयुक्त एवं निदेशक को प्रस्तुत करेेेंगे। इसी तरह विभाग के जिला अधिकारी पंचायती राज संस्थाओं अथवा स्थानीय निकायों के तकनीकी अधिकारियों से तकमीना प्राप्त कर जिस योजना से कन्वजेन्स किया गया है सम्बधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी से 50 प्रतिशत राशि की स्वीकृति जारी करवायेंगे। 50 प्रतिशत राशि विभागीय बजट से प्रदत्त करने के लिए स्वीकृति के प्रस्ताव आयुक्त एवं निदेशक को प्रस्तुत करेंगे। कार्य करवाये जाने के लिए यथा सम्भव कार्यकारी एजेन्सी पंचायती राज संस्थाएं एवं स्थानीय निकाय होगी। इस योजना की मोनेटरिंग जिला स्तर पर जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा उनके द्वारा मनोनीत वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी करेंगे। राज्य स्तर पर निदेशक या आयुक्त एवं उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी भी मौका निरीक्षण किया जाएगा।

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