बाड़मेर समाचार डायरी आज की खबरे
कई बैठकांे मंे आज
होगी योजनाआंे की समीक्षा
बाड़मेर, 20 सितंबर। जिला मुख्यालय पर सोमवार को आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकांे मंे विकास योजनाआंे के साथ विभिन्न मामलांे पर विचार विमर्श किया जाएगा।
जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि 21 सितंबर को सुबह 11 बजे जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति की बैठक एवं इसके उपरांत 25 सितंबर को आयोजित होने वाली रक्तदान शिविर की तैयारियांे को लेकर अधिकारियांे एवं विभिन्न संगठनांे के प्रतिनिधियांे से विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि दोपहर 12 बजे बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, दोपहर 3 बजे से अनुसूचित जाति-जन जाति अत्याचार निवारण समिति एवं महिलाआंे पर अत्याचार एवं जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक आयोजित होगी। इसके उपरांत शाम 5 बजे से निःशक्त कल्याण योजना लेवल समिति की बैठक मंे विभिन्न मामलांे पर विचार-विमर्श किया जाएगा। जिला कलक्टर ने बताया कि 24 सितंबर को सुबह 11 बजे आतंरिक सुरक्षा संबंधित बैठक, दोपहर 12.30 बजे सतर्कता समिति तथा सायं 4 बजे जिला औद्योगिक सलाहकार समिति तथा जिला स्तरीय सर्वाधिकार निगरानी समिति की बैठक आयोजित होगी।
चयनित यात्रियांे को जमा करानी
होगी 500 रूपए टोकन राषि
बाड़मेर, 20 सितंबर। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत चयनित यात्रियांे को टोकन राशि के रूप मंे 500 रूपए जमा कराने होंगे। यह राशि तीर्थ यात्रा पूरी होने पर यात्रियांे को वापिस लौटाई जाएगी। जबकि जो यात्री तीर्थ यात्रा मंे नहीं चलेंगे, उनकी राशि नहीं लौटाई जाएगी।
जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर है। इसके लिए संबंधित उपखंड अधिकारी कार्यालयांे मंे आवेदन किया जा सकता है। उन्हांेने बताया कि देवस्थान विभाग ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2015 मंे अधिकतम यात्रियांे की सहभागिता सुनिश्चित करने एवं अंतिम समय पर यात्रियांे द्वारा यात्रा मंे प्रस्थान नहीं करने की प्रवृति को रोकने के लिए प्रत्येक चयनित यात्री से पांच सौ रूपए पुनः लौटाने योग्य राशि लेने के निर्देश दिए है। लाटरी मंे चयनित यात्री को संबंधित उपखंड अधिकारी कार्यालय मंे 500 रूपए नकद जमा कराकर रसीद प्राप्त करनी होगी। यात्रा पूर्ण होने पर यात्री को मनीआर्डर का कमीशन काटकर शेष राशि लौटाई जाएगी। जो यात्री यात्रा के लिए उपस्थित नहीं होगा, उसकी उक्त राशि नहीं लौटाते हुए जब्त कर ली जाएगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि संबंधित उपखंड अधिकारियांे को चयनित यात्रियांे की सूची के अनुसार प्रत्येक चयनित यात्री से 500 रूपए जमा कर जीए 55 रसीद जारी करने के निर्देश दिए गए है। उपखंड अधिकारी प्राप्त राशि का एक डिमांड ड्राफट तैयार सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग को भिजवाएंगे।
विशेष आलेख
निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
बाड़मेर, 20 सितंबर। भवन एवं अन्य संनिर्माण और श्रमिक कल्याण मंडल ने निर्माण श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की है। निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारियों के रूप में पंजीयन कर उन्हें मंडल की विभिन्न योजनाओं से लाभ पहुंचाया जा रहा है।
निर्माण श्रमिकों के लिए गंभीर बीमारियों पर व्यय का पुनर्भरण योजना- इसके तहत हिताधिकारियों तथा उनके परिवार के यथा परिभाषित सदस्यों की किसी गंभीर बीमारी के उपचार में व्यय की गई राशि का पुनर्भरण, मंडल द्वारा निर्धारित शर्तांे एवं सीमा में किया जाता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी की पंजीयन अवधि कम से कम 1 वर्ष पूरी होना आवश्यक है। योजना का लाभ आंतरिक रोगी के रूप में कम से कम पांच दिन अस्पताल में भर्ती रहने की स्थिति में देय है। योजना में सम्मिलित गंभीर बीमारियों के लिए, उनके उपचार पर किए गए वास्तविक व्यय और किसी बीमा पाॅलिसी के अन्तर्गत प्राप्त होने योग्य दावे या नियोजक से प्राप्त राशि, यदि कोई हो, के बीच के अन्तर अथवा उपचार पर हुए वास्तविक व्यय के 50 प्रतिशत तक अथवा 1 लाख रूपये की अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, का पुनर्भरण किया जाता है।
निजी आवास निर्माण के लिए ऋण पर आर्थिक सहायता/अनुदान योजना- इसके अन्तर्गत हिताधिकारी को स्वयं के नाम पर मकान के क्रय या निर्माण के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने पर, मंडल द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजना की पात्राता के लिए हिताधिकारी का पंजीयन कम से कम 1 वर्ष पूर्व का हो तथा उसके पास आवास अथवा भूमि का अधिकृत मालिकाना हक स्वयं के नाम होना अनिवार्य है। इसमें 5 लाख रूपए की ऋण सीमा तक के ऋण के विरूद्ध, ऋण का 25 प्रतिशत अथवा 50 हजार रूपये जो भी कम हो, तक आर्थिक सहायता वित्तीय संस्था अथवा बैंक को सीधे चैक के माध्यम से भुगतान के लिए मंडल की ओर से दी जाती है।
कई बैठकांे मंे आज
होगी योजनाआंे की समीक्षा
बाड़मेर, 20 सितंबर। जिला मुख्यालय पर सोमवार को आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकांे मंे विकास योजनाआंे के साथ विभिन्न मामलांे पर विचार विमर्श किया जाएगा।
जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि 21 सितंबर को सुबह 11 बजे जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति की बैठक एवं इसके उपरांत 25 सितंबर को आयोजित होने वाली रक्तदान शिविर की तैयारियांे को लेकर अधिकारियांे एवं विभिन्न संगठनांे के प्रतिनिधियांे से विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्हांेने बताया कि दोपहर 12 बजे बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, दोपहर 3 बजे से अनुसूचित जाति-जन जाति अत्याचार निवारण समिति एवं महिलाआंे पर अत्याचार एवं जिला पैरोल सलाहकार समिति की बैठक आयोजित होगी। इसके उपरांत शाम 5 बजे से निःशक्त कल्याण योजना लेवल समिति की बैठक मंे विभिन्न मामलांे पर विचार-विमर्श किया जाएगा। जिला कलक्टर ने बताया कि 24 सितंबर को सुबह 11 बजे आतंरिक सुरक्षा संबंधित बैठक, दोपहर 12.30 बजे सतर्कता समिति तथा सायं 4 बजे जिला औद्योगिक सलाहकार समिति तथा जिला स्तरीय सर्वाधिकार निगरानी समिति की बैठक आयोजित होगी।
चयनित यात्रियांे को जमा करानी
होगी 500 रूपए टोकन राषि
बाड़मेर, 20 सितंबर। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत चयनित यात्रियांे को टोकन राशि के रूप मंे 500 रूपए जमा कराने होंगे। यह राशि तीर्थ यात्रा पूरी होने पर यात्रियांे को वापिस लौटाई जाएगी। जबकि जो यात्री तीर्थ यात्रा मंे नहीं चलेंगे, उनकी राशि नहीं लौटाई जाएगी।
जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर है। इसके लिए संबंधित उपखंड अधिकारी कार्यालयांे मंे आवेदन किया जा सकता है। उन्हांेने बताया कि देवस्थान विभाग ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2015 मंे अधिकतम यात्रियांे की सहभागिता सुनिश्चित करने एवं अंतिम समय पर यात्रियांे द्वारा यात्रा मंे प्रस्थान नहीं करने की प्रवृति को रोकने के लिए प्रत्येक चयनित यात्री से पांच सौ रूपए पुनः लौटाने योग्य राशि लेने के निर्देश दिए है। लाटरी मंे चयनित यात्री को संबंधित उपखंड अधिकारी कार्यालय मंे 500 रूपए नकद जमा कराकर रसीद प्राप्त करनी होगी। यात्रा पूर्ण होने पर यात्री को मनीआर्डर का कमीशन काटकर शेष राशि लौटाई जाएगी। जो यात्री यात्रा के लिए उपस्थित नहीं होगा, उसकी उक्त राशि नहीं लौटाते हुए जब्त कर ली जाएगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि संबंधित उपखंड अधिकारियांे को चयनित यात्रियांे की सूची के अनुसार प्रत्येक चयनित यात्री से 500 रूपए जमा कर जीए 55 रसीद जारी करने के निर्देश दिए गए है। उपखंड अधिकारी प्राप्त राशि का एक डिमांड ड्राफट तैयार सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग को भिजवाएंगे।
विशेष आलेख
निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
बाड़मेर, 20 सितंबर। भवन एवं अन्य संनिर्माण और श्रमिक कल्याण मंडल ने निर्माण श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की है। निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारियों के रूप में पंजीयन कर उन्हें मंडल की विभिन्न योजनाओं से लाभ पहुंचाया जा रहा है।
निर्माण श्रमिकों के लिए गंभीर बीमारियों पर व्यय का पुनर्भरण योजना- इसके तहत हिताधिकारियों तथा उनके परिवार के यथा परिभाषित सदस्यों की किसी गंभीर बीमारी के उपचार में व्यय की गई राशि का पुनर्भरण, मंडल द्वारा निर्धारित शर्तांे एवं सीमा में किया जाता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी की पंजीयन अवधि कम से कम 1 वर्ष पूरी होना आवश्यक है। योजना का लाभ आंतरिक रोगी के रूप में कम से कम पांच दिन अस्पताल में भर्ती रहने की स्थिति में देय है। योजना में सम्मिलित गंभीर बीमारियों के लिए, उनके उपचार पर किए गए वास्तविक व्यय और किसी बीमा पाॅलिसी के अन्तर्गत प्राप्त होने योग्य दावे या नियोजक से प्राप्त राशि, यदि कोई हो, के बीच के अन्तर अथवा उपचार पर हुए वास्तविक व्यय के 50 प्रतिशत तक अथवा 1 लाख रूपये की अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, का पुनर्भरण किया जाता है।
निजी आवास निर्माण के लिए ऋण पर आर्थिक सहायता/अनुदान योजना- इसके अन्तर्गत हिताधिकारी को स्वयं के नाम पर मकान के क्रय या निर्माण के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने पर, मंडल द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजना की पात्राता के लिए हिताधिकारी का पंजीयन कम से कम 1 वर्ष पूर्व का हो तथा उसके पास आवास अथवा भूमि का अधिकृत मालिकाना हक स्वयं के नाम होना अनिवार्य है। इसमें 5 लाख रूपए की ऋण सीमा तक के ऋण के विरूद्ध, ऋण का 25 प्रतिशत अथवा 50 हजार रूपये जो भी कम हो, तक आर्थिक सहायता वित्तीय संस्था अथवा बैंक को सीधे चैक के माध्यम से भुगतान के लिए मंडल की ओर से दी जाती है।
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