चोरी के मामले में आरोपित को कारावास
बीकानेर. मकान में घुस कर चोरी करने के तेरह साल पुराने मामले में आरोपित मोहन लाल को दोषी मान आईपीसी की धारा 457 व 380 में उसे एक-एक माह के कारवास की सजा सुनाई गई है।
विशिष्ट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पीसीपीएनडीटी मामलात सुशील कुमार जैन ने सोमवार को प्रकरण पर निर्णय सुनाया।
परिवादी चांदरतन सोनी ने 11जून2002 को जामसर थाने में यह मामला दर्ज कराया था।
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