बांसवाड़ा.दुष्कर्म के अभियुक्त को सात साल की कठोर कैद
विवाहिता को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं दुष्कर्म के अभियुक्त को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय कैंप कुशलगढ़ ने सात साल कठोर कारावास सुनाया। साथ ही दस हजार रुपए के जुर्माने से भी दण्डित करने के आदेश दिए हैं। प्रकरण के अनुसार न्यायिक अभिरक्ष में चल रहे अभियुक्त सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र हिम्मतगढ़ी निवासी सद्दाम पुत्र जलाल खां दो साल से न्यायिक अभिरक्षा में है। अपर लोक अभियोजक हेमेन्द्रनाथ पुरोहित अभियुक्त अक्टूबर 2013 को कुशलीपाड़ा गांव से एक विवाहिता को अपने भाई टीपू सुल्तान के साथ मिलकर बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठाकर दाहोद से बड़ौदा ले गया और वहां अपने दोस्त नाहटा पुत्र लालू के किराए के कमरे में सद्दाम ने दुष्कर्म किया।
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