मंगलवार, 8 सितंबर 2015

जैसलमेर पोक्सोे एक्ट के तहत बलात्कारी हुई दस साल की सजा



जिला पुलिस की केश आॅफिसर स्कीम के तहत कार्यवाही

जैसलमेर पोक्सोे एक्ट के तहत बलात्कारी हुई दस साल की सजा

दिनंाक 25.02.2014 की रात्रि को मुल्जिम शिशपालसिंह उर्फ पाला पुत्र मानसिंह जाति रावणा राजपुत नि0 रामगढ सैठान पु0 था0 सिकर द्वारा नाबालिग लड़की को रामदेवरा से भगाकर ले गया था। जिस पर पुलिस थाना रामदेवरा मे मु0स0 16 दिनांक 04.03.2014 धारा 363,366,376,120 बी भादस व 3/4,5(एल)/6 पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज कर बाद चालान श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायालय जैसलमेर में चालान किया जाकर उस मुकदमें में गवाहो को समझाकर जल्दी जल्दी ब्यान करवाने हेतु केश आॅफिसर नियुक्त किया गया, ताकि उक्त मुकदमें में मुल्जिमो को सजा हो सके । जिस पर श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश जैसलमेंर ने मुल्जिम शिशपाल सिंह उर्फ पाला पुत्र मानसिंह रावणा राजपुत नि0 रामगढ सैठान को पोक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष का कारावास व 35000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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