वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना को लेकर कलक्टर ने दिए निर्देष
कलक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक, कहा- यात्रा के लिए करें समुचित प्रबंध, सरकारी खर्चे से होगी तीर्थ यात्रा, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में कवायद शुरू, उपखंड अधिकारी 22 सितंबर तक लेंगे आवेदन
जैसलमेर, 19 सितंबर। राज्य सरकार की ओर से प्रदेष के वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी खर्चे पर तीर्थ यात्रा कराने के लिए शुरू की गई वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना को लेकर जिला कलक्टर विष्व मोहन शर्मा ने शनिवार को संबंधित अधिकारियों की बैठक ली।
बैठक में जिला कलक्टर विष्व मोहन शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि वे यात्रा के लिए आवष्यक प्रबंध करें और योजना का समुचित प्रचार-प्रसार करें ताकि प्रत्युक इच्छुक व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सके। प्रत्येक कार्य डेडलाइन बनाकर संपादित करें ताकि बाद में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने बताया कि उपखंड अधिकारी कार्यालयो में इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। जिले से 75 लोग यह यात्रा कर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में वरिष्ठ नागरिकों से 22 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। 5 अक्टूबर को लाॅटरी के जरिए यात्रियों का चयन किया जाएगा। संभवतः पहली गाड़ी 26 अक्टूबर को रवाना होगी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को जगन्नाथपुरी, रामेष्वरम, वैष्णोदेवी, तिरूपति, गया-काषी, अमृतसर, सम्मेदषिखर, गोवा, द्वारिकापुरी, बिहार शरीफ और षिरडी में से किसी एक स्थान की यात्रा कराई जाएगी। प्रत्येक ट्रेन के साथ एक राजपत्रित अधिकारी, एक चिकित्सा अधिकारी, दो नर्सिंग कर्मी, 30 अनुरक्षक व 5 सुरक्षाकर्मी रहेंगे। बैठक में योजना के नोडल अधिकारी सीईओ बलदेव सिंह उज्ज्वल, सीएमएचओ डाॅ एनआर नायक, पर्यटन अधिकारी खेमेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।
जिला कलक्टर ने बताया कि इच्छुक यात्री आवेदन अपने एसडीएम कार्यालय से ले सकते हैं अथवा देवस्थान विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। उपखंड कार्यालय में ही आवेदन जमा कराना होगा। 22 सितंबर तक प्राप्त आवेदनों का पंजिका में संधारण करते हुए उपखंड अधिकारी पात्रता की निर्देषानुसार जांच कर प्रमाण पत्र अंकित करेंगे तथा 30 सितंबर तक जिला कलक्टर अथवा जिला स्तरीय प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में हिंदी भाषा में भरा जाएगा। आवेदन के साथ स्टांप साइज का नवीनतम रंगीन फोटो निर्धरित स्थान पर फ्रंट पोज में लगाना होगा। आवेदन के साथ निवास के साक्ष्य के लिए मतदाता पहचान पत्र की फोटोप्रति लगाई जानी आवष्यक है। आवेदन में अपनी पसंद के दो तीर्थ स्थलों का वरीयता से उल्लेख किया जाना चाहिए। प्रत्येक उपखंड अधिकारी कार्यालय में निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने के लिए काउंटर खोला जाएगा। उपखंड अधिकारी द्वारा एक कर्मचारी को इसके लिए नामांकित किया जाएगा।
अधिक आवेदन आने पर लाॅटरी से होगा चयन
जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री/ शासन सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, पर्यटन विभाग उपनिदेषक, देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त व सीएमएचओ इस समिति के सदस्य रहेंगे तथा जिला परिषद सीईओ को सदस्य सचिव बनाया गया है। प्रभारी मंत्री या शासन सचिव की गैरमौजूदगी में जिला कलक्टर समिति की अध्यक्षता करेंगे। यात्रियों का चयन इसी समिति द्वारा किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा के संबंध में आवष्यक व उपयोगी जानकारी का संग्रहण व प्रचार-प्रसार सहित यात्रियों की समस्याओं के निराकरण का कार्य समिति की ओर से किया जाएगा। जिले के लिए निर्धारित कोटे से अधिक आवेदन आने पर लाॅटरी के जरिए यात्रियों का चयन किया जाएगा। कोटे के 100 प्रतिषत अतिरिक्त यात्रियों की सूची भी बनाई जाएगी। चयनित यात्री के नहीं जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को भेजा जा सकेगा। जिला कलक्टर द्वारा चयनित यात्रियों की सूची राज्य ससरकार की ओर से निर्धारित एजेंसी को सौंपी जाएगी। एजेंसी यात्रियों को तीर्थ यात्रा पर ले जाने की व्यवस्था करेगी। यात्रियों के साथ बतौर एस्काॅर्ट देवस्थान विभाग, पर्यटन विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को भेजा जाएगा। चयनित व्यक्ति ही यात्रा पर जा सकेगा। यात्री किसी तरह का ज्वलनषील पदार्थ या मादक पदार्थ अपने साथ नहीं ले जा सकेगा। मूल्यवान वस्तु व आभूषण आदि भी यात्रा के दौरान साथ नहीं ले जाए जा सकेंगे। तीर्थ यात्रा की मर्यादा के अनुकूल आचरण होना चाहिए ताकि राज्य की छवि खराब नहीं हो। यात्रियों को अपने संपर्क अधिकारी के निर्देषों का पालन करना होगा। योजना के दिन-प्रतिदिन संचालन के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन करने वाले वरिष्ठ नागरिक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा वह आयकरदाता नहीं हो। इस योजना मंें पहले यात्रा नहीं की होने के संबंध में उसे घोषणा पत्र देना होगा। भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे। आवेदक शारीरिक व मानसिक तौर पर सक्षम होना चाहिए। किसी संक्रामक रोग यथा टीबी, कांजेस्टिव काॅर्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित नहीं होना चाहिए। उसे चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी इस आषय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह व्यक्ति प्रस्तावित दस दिवसीय यात्रा के लिए शारीरिक तौर पर स्वस्थ व सक्षम है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार के उपक्रम, स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकारी व उनके जीवन साथी योजना में पात्र नहीं होंगे।
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बैठक में जिला कलक्टर विष्व मोहन शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि वे यात्रा के लिए आवष्यक प्रबंध करें और योजना का समुचित प्रचार-प्रसार करें ताकि प्रत्युक इच्छुक व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सके। प्रत्येक कार्य डेडलाइन बनाकर संपादित करें ताकि बाद में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने बताया कि उपखंड अधिकारी कार्यालयो में इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। जिले से 75 लोग यह यात्रा कर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में वरिष्ठ नागरिकों से 22 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। 5 अक्टूबर को लाॅटरी के जरिए यात्रियों का चयन किया जाएगा। संभवतः पहली गाड़ी 26 अक्टूबर को रवाना होगी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को जगन्नाथपुरी, रामेष्वरम, वैष्णोदेवी, तिरूपति, गया-काषी, अमृतसर, सम्मेदषिखर, गोवा, द्वारिकापुरी, बिहार शरीफ और षिरडी में से किसी एक स्थान की यात्रा कराई जाएगी। प्रत्येक ट्रेन के साथ एक राजपत्रित अधिकारी, एक चिकित्सा अधिकारी, दो नर्सिंग कर्मी, 30 अनुरक्षक व 5 सुरक्षाकर्मी रहेंगे। बैठक में योजना के नोडल अधिकारी सीईओ बलदेव सिंह उज्ज्वल, सीएमएचओ डाॅ एनआर नायक, पर्यटन अधिकारी खेमेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।
जिला कलक्टर ने बताया कि इच्छुक यात्री आवेदन अपने एसडीएम कार्यालय से ले सकते हैं अथवा देवस्थान विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। उपखंड कार्यालय में ही आवेदन जमा कराना होगा। 22 सितंबर तक प्राप्त आवेदनों का पंजिका में संधारण करते हुए उपखंड अधिकारी पात्रता की निर्देषानुसार जांच कर प्रमाण पत्र अंकित करेंगे तथा 30 सितंबर तक जिला कलक्टर अथवा जिला स्तरीय प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में हिंदी भाषा में भरा जाएगा। आवेदन के साथ स्टांप साइज का नवीनतम रंगीन फोटो निर्धरित स्थान पर फ्रंट पोज में लगाना होगा। आवेदन के साथ निवास के साक्ष्य के लिए मतदाता पहचान पत्र की फोटोप्रति लगाई जानी आवष्यक है। आवेदन में अपनी पसंद के दो तीर्थ स्थलों का वरीयता से उल्लेख किया जाना चाहिए। प्रत्येक उपखंड अधिकारी कार्यालय में निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने के लिए काउंटर खोला जाएगा। उपखंड अधिकारी द्वारा एक कर्मचारी को इसके लिए नामांकित किया जाएगा।
अधिक आवेदन आने पर लाॅटरी से होगा चयन
जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री/ शासन सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, पर्यटन विभाग उपनिदेषक, देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त व सीएमएचओ इस समिति के सदस्य रहेंगे तथा जिला परिषद सीईओ को सदस्य सचिव बनाया गया है। प्रभारी मंत्री या शासन सचिव की गैरमौजूदगी में जिला कलक्टर समिति की अध्यक्षता करेंगे। यात्रियों का चयन इसी समिति द्वारा किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा के संबंध में आवष्यक व उपयोगी जानकारी का संग्रहण व प्रचार-प्रसार सहित यात्रियों की समस्याओं के निराकरण का कार्य समिति की ओर से किया जाएगा। जिले के लिए निर्धारित कोटे से अधिक आवेदन आने पर लाॅटरी के जरिए यात्रियों का चयन किया जाएगा। कोटे के 100 प्रतिषत अतिरिक्त यात्रियों की सूची भी बनाई जाएगी। चयनित यात्री के नहीं जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को भेजा जा सकेगा। जिला कलक्टर द्वारा चयनित यात्रियों की सूची राज्य ससरकार की ओर से निर्धारित एजेंसी को सौंपी जाएगी। एजेंसी यात्रियों को तीर्थ यात्रा पर ले जाने की व्यवस्था करेगी। यात्रियों के साथ बतौर एस्काॅर्ट देवस्थान विभाग, पर्यटन विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को भेजा जाएगा। चयनित व्यक्ति ही यात्रा पर जा सकेगा। यात्री किसी तरह का ज्वलनषील पदार्थ या मादक पदार्थ अपने साथ नहीं ले जा सकेगा। मूल्यवान वस्तु व आभूषण आदि भी यात्रा के दौरान साथ नहीं ले जाए जा सकेंगे। तीर्थ यात्रा की मर्यादा के अनुकूल आचरण होना चाहिए ताकि राज्य की छवि खराब नहीं हो। यात्रियों को अपने संपर्क अधिकारी के निर्देषों का पालन करना होगा। योजना के दिन-प्रतिदिन संचालन के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। योजना के तहत तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन करने वाले वरिष्ठ नागरिक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा वह आयकरदाता नहीं हो। इस योजना मंें पहले यात्रा नहीं की होने के संबंध में उसे घोषणा पत्र देना होगा। भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे। आवेदक शारीरिक व मानसिक तौर पर सक्षम होना चाहिए। किसी संक्रामक रोग यथा टीबी, कांजेस्टिव काॅर्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, मानसिक व्याधि, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित नहीं होना चाहिए। उसे चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी इस आषय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह व्यक्ति प्रस्तावित दस दिवसीय यात्रा के लिए शारीरिक तौर पर स्वस्थ व सक्षम है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार के उपक्रम, स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकारी व उनके जीवन साथी योजना में पात्र नहीं होंगे।
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