सोमवार, 17 अगस्त 2015

एसपी घूसकांड : फरहीन की जमानत उच्चतम न्यायालय से मंजूर

एसपी घूसकांड :  फरहीन की जमानत उच्चतम न्यायालय से मंजूर

कोटा. दो लाख रुपए के एसपी घूसकांड मामले में आरोपित फरहीन तबस्सुम की सोमवार को उच्चतम न्यायालय से जमानत मंजूर हो गई।

अधिवक्ता रोहित सिंह राजावत ने बताया कि फरहीन की ओर से पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय में जमानत अर्जी पेश की गई थी। इस पर सुनवाई के बाद सोमवार को अदालत ने उसे मंजूर कर लिया। हालांकि अभी वहां से आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश कोटा की एसीबी अदालत में आएगा। फिर तस्दीक होने के बाद ही वह जेल से रिहा हो सकेगी।

जबकि उसके पति निसार अहमद की जमनत अर्जी उच्च न्यायालय में लम्बित है। वहां से खारिज होने के बाद ही उच्चतम न्यायालय में पेश की जा सकेगी। फरहीन की जमानत पूर्व में उच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी है।

इससे पहले मुख्य आरोपित निलम्बित एसपी सत्यवीर सिंह की भी जमानत उच्चतम न्यायालय से ही मंजूर हुई थी। गौरतलब है कि एसीबी जयपुर की टीम ने गत वर्ष 27 मई को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह और मध्यस्थ दम्पती निसार व फरहीन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद करीब सवा साल से निसार व फरहीन जेल में ही हैं।

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