चार जनों को तीन साल की कैद
बीकानेर रामपुरा गली संख्या बीस में आठ साल पहले एक जने के साथ मारपीट करने व उसकी गाड़ी पर पेट्रोल डाल कर आग लगा देने के मामले में सुखाराम, भोमाराम, श्रवण व सोहनलाल को दोषी माना गया है।
इस आधार पर इन्हें तीन-तीन साल के कारावास व दस-दस हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या एक के पीठासीन अधिकारी सुशीलकुमार जैन ने यह निर्णय सुनाया।
इसमें आईपीसी की धारा 435 में तीन-तीन साल के कारावास व दस-दस हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपितों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
धारा 427, 341 व 323 में आरोपितों को एक-एक माह के कारावास की सजा सुनाई गई। परिवादी जयपाल बिश्नोई ने 22 अप्रेल 2007 को नयाशहर थाने में यह मामला दर्ज कराया था।
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