चित्तौडग़ढ़ तीन अभियुक्तों को तेरह वर्ष का कारावास
डोडा चूरा तस्करी के मामले में फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण क्रमांक-दो ने गिरफ्तार तीन अभियुक्तों को तेरह-तेरह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीनों को अर्थ दण्ड से भी दण्डित किया है। फैसला निम्बाहेड़ा में मंगलवार को हुए केम्प कोर्ट में सुनाया गया।
विशेष लोक अभियोजक अर्जुनलाल तिवारी ने बताया कि भदेसर के तत्कालीन थानाधिकारी ने 16 जून 2011 को मुखबिर की सूचना पर सरी पीपली गांव के पास नाकाबंदी की थी। इस दौरान एक लॉडिंग ऑटो व उसके आगे एस्कॉर्टिंग करते बाइक सवार आया। पुलिस ने वाहन रोक कर कुल तीन लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने ऑटो की जांच की तो उसमें कुल 12 बोरे से तीन क्विंटल 59 किलोग्राम डोडा चूरा था।
पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर ऑटो चालक भदेसर थाना क्षेत्र के बानसेन निवासी गणपतलाल पुत्र शर्मिया उर्फ शर्मा कंजर, बाइक सवार कैलाशचन्द्र पुत्र लेहरू जाट तथा एक अन्य रतन पुत्र छोगा जाट को गिरफ्तार किया। जांच के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण क्रमांक-दो में चालान पेश किया था। मंगलवार को निम्बाहेड़ा में हुई केम्प कोर्ट में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण क्रमांक-दो विक्रांत गुप्ता ने फैसला सुनाया।
अभियुक्त गणपतलाल व कैलाशचन्द्र को दो अलग-अलग धाराओं में 13 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को दो लाख 60 हजार रुपए तथा रतलाल को 13 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख 30 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 19 गवाह व 47 दस्तावेज पेश किए। मामले में फरार चल रहे सुखवाड़ा निवासी जाकीर पुत्र रज्जाक मोहम्मद तथा सोनियाना निवासी गोपाल महाराज के विरुद्ध अनुसंधान खुला रखा है।
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