मंगलवार, 4 अगस्त 2015

जैसलमेर किषोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के गठन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित-कविया


जैसलमेर किषोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के गठन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित-कविया




किषोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनिमय 2000 एवं संषोधित अधिनियम 2006 की धारा 4 एवं 29 के अन्तर्गत किषोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के मनोनयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुये सहायक निदेषक हिम्मतसिंह कविया द्वारा बताया गया कि निदेषक एवं संयुक्त शासन सचिव, निदेषालय बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देषानुसार जैसलमेर जिले में किषोर न्याय बोर्ड हेतु दो सदस्यों का मनोनयन एवं बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष एवं चार सदस्यों के मनोनयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।

बाल कल्याण समिति एवं किषोर न्याय बोर्ड के मनोनयन के लिये आवेदन की उम्र 35वर्ष से कम नही होनी चाहिये। तथा विगत में दोष सिद्ध नहीं हो चुका हो तथा किसी अनैतिक कार्य अथवा बाल उत्पीड़न कार्य अथवा बालश्रमिक के नियोजन में अन्तर्विलिन न रहा हो। एवं ऐसा पूर्ण कालीन व्यवसाय न कर रहा हो जिससे इस अधिनियम के नियमानुसार कार्यों में आवष्यक समय या ध्यान न दे सकता हो। समिति के मनोनयन हेतु निम्न आर्हताएं होनी चाहिये।




1. कोई भी व्यक्ति जो समाजकार्य, मनोविज्ञान, बालविकास, षिक्षा, समाजषास्त्र, विधि, अपराध शास्त्र में स्नात्तकोतर उपाधी रखता हो। जब ऐसा व्यक्ति न हो तो सामाजिक विज्ञान की किसी एक विद्या मंे कम से कम स्नातक हो। षिक्षक, चिकित्सक अथवा सामाजिक कार्यकर्ता जो बालकों से सम्बन्धित कार्य मंे संलग्न हो।




उक्त आवेदन पत्र सम्बन्धित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, के माध्यम से दिनांक 17.08.2015 तक निर्धारित प्रारूप आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र सहायक निदेषक सामाजिक न्याय एवं अधिरिता विभाग के जिला कार्यालय एवं विभागीय वेबसाइट ूूूण्ेरमतंरंेजंींदण्हवअण्पद से प्राप्त किये जा सकते है।

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