बीकानेर तीन ग्रामसेवक निलम्बित
बीकानेर लूणकरनसर ग्राम पंचायत में नियम विरूद्ध पट्टे जारी करने के आरोप में तीन
ग्राम सेवकों को निलम्बित कर दिया गया है।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.एल. मेहरड़ा ने बताया कि ग्राम पंचायत लूणकरनसर में नियम विरूद्ध पट्टे जारी करने के प्रकरण की जांच उप खण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारी लूणकरनसर द्वारा करवाई गई।
रिपोर्ट में गम्भीर अनियमितताएं प्रमाणित होने पर लूणकरनसर के तत्कालीन ग्राम सेवक मुखराम महिया, विश्वनाथ सिद्ध एवं उदयभान यादव को निलम्बित किया और निवर्तमान सरपंच पृथ्वीराज वर्मा के विरुद्ध पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत कार्यवाई के लिए सम्भागीय आयुक्त बीकानेर को आरोप पत्र भिजवाया गया है।
मेहरडा ने बताया कि पट्टों में गड़बड़ी के मामले का प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज करवाने के निर्देश विकास अधिकारी को देते हुए उक्त अवधि में जारी अनियमित पट्टों को निरस्त करने की कार्रवाई के लिए आदेश दिए गए हैं।
दो विकास अधिकारियों को 17 सीसीए में
आरोप पत्र
महात्मा गांधी नरेगा योजना में ग्रेवल सड़कों पर से मिट्टी हटाए जाने के मामले में गड़बड़ी पाये जाने पर पंचायत समिति नोखा के दो विकास अधिकारियों को 17 सीसीए नियमों के तहत आरोप पत्र जारी किए गए है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बीकानेर बी.एल. मेहरडा ने बताया कि नोखा पंचायत समिति की सात ग्राम पंचायतों में ग्रेवल सडक से मिट्टी हटाने के कार्य में गड़बड़ी की जांच राज्य स्तरीय जांच दल द्वारा की गई थी, जिसकी सुनवाई अति. कलक्टर प्रशासन द्वारा की जा रही है।
नोखा के पूर्व विकास अधिकारी रामचन्द्र जाट एवं वर्तमान विकास अधिकारी साजिया तबस्सुम की सुनवाई में उपस्थित न होने एवं बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद विभागीय पक्ष नहीं रखने के आरोप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.एल. मेहरड़ा ने आरोप पत्र जारी किए है।
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