दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ बोले तो होगी जेल
राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने गृह विभाग को आदेश दिया है कि वह उन सभी व्यक्तियों अथवा मीडिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की व्यवस्था लागू की जाए, जो मुख्यमंत्री अथवा उनके सहयोगी मंत्रियों और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं।
केजरीवाल ने अपने सभी अधिकारियों से कहा है कि यदि मीडिया के द्वारा कोई ऐसी ख़बर प्रसारित अथवा प्रकाशित की जाती हैं जिससे मुख्यमंत्री या सरकार की छवि खराब होती है या फिर किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो वे प्रधान सचिव (गृह) के पास इसकी शिकायत दर्ज कराएं, जिससे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
मीडिया के द्वारा प्रसारित की गई कोई भी ख़वर जो किसी सीएम छवि को ख़राब करे उसपर प्रधान सचिव की निगरानी रहेगी। इसके लिए निदेशक, अभियोजन से वह सलाह ले सकते हैं और उसके बाद आईपीसी की धारा 499 व 500 में मानहानि के लिए मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। मामला सही पाया गया, तो प्रधान सचिव गृह, विधि विभाग से जांच करवाएंगे।
राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने गृह विभाग को आदेश दिया है कि वह उन सभी व्यक्तियों अथवा मीडिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की व्यवस्था लागू की जाए, जो मुख्यमंत्री अथवा उनके सहयोगी मंत्रियों और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं।
केजरीवाल ने अपने सभी अधिकारियों से कहा है कि यदि मीडिया के द्वारा कोई ऐसी ख़बर प्रसारित अथवा प्रकाशित की जाती हैं जिससे मुख्यमंत्री या सरकार की छवि खराब होती है या फिर किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो वे प्रधान सचिव (गृह) के पास इसकी शिकायत दर्ज कराएं, जिससे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
मीडिया के द्वारा प्रसारित की गई कोई भी ख़वर जो किसी सीएम छवि को ख़राब करे उसपर प्रधान सचिव की निगरानी रहेगी। इसके लिए निदेशक, अभियोजन से वह सलाह ले सकते हैं और उसके बाद आईपीसी की धारा 499 व 500 में मानहानि के लिए मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। मामला सही पाया गया, तो प्रधान सचिव गृह, विधि विभाग से जांच करवाएंगे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें