श्रीगंगानगर
अफीम तस्करी के जुर्म में एनडीपीएस कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए 13-13 साल कठोर कारावास व एक लाख तीस हजार प्रत्येक को जुर्माने की सजा सुनाई है। यह निर्णय बुधवार को जज चंचल मिश्रा की अदालत ने सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक केवल कुमार अग्रवाल ने बताया कि 28 अगस्त 12 को राजियासर पुलिस ने नागौर जिले के गांव कालड़ी के शिवलाल जाट और नैनाराम जाट से 4 किलो 70 ग्राम अफीम बरामद कर गिरफ्ताार किया। निर्णय के बाद दोनों तस्करों को सजा भुगतने के लिएजेल भेज दिया
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