जैसलमेर जिला मानव तस्करी यूनिट द्वारा 04 बाल श्रमिकों को ठेकेदार मुक्त कराया
जैसलमेर गोपनीय सूचना व सर्वे रिपोर्ट अनुसार बालश्रम की रोकथाम व बालकों का संरक्षण, देखभाल व पुर्नवास के सम्बध मे चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत रतनलाल नि.पु. प्रभारी मानव तस्करी विरोधी ईकाई जैसलमेर मय जाब्ता नारायणसिंह मु.आ. 98, शेलेन्द्रसिंह कानि. 245 (फोटोग्राफर), शैतानसिंह कानि0 434, पठानाराम कानि0 367 जरिये सरकारी वाहन आर.जे. 15 यू.ए. 0603 चालक श्री किशोर कुमार 1084 के बाल श्रमिकों की चैकिंग हेतु जैसलमेर से रवाना होकर चांदन पहुंचे जहां पर जरिये सोर्स सूचना मिली कि सरहद सोजियों की ढ़ाणी फ्ल्डि फायरिंग रेंज चांदन में बाल श्रमिकों से स्क्रेप इक्ट्ठा करने व मजदूरी करवाई जा रही है जिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना लाठी अमरसिंह उ0नि0 कानि. इन्द्राराम व कालूराम व हैड कानि. दीपाराम प्रभारी, पुलिस चैकी चांदन मय बाबूसिंह कानि0 612 जरिये प्राईवेट साधन के फ्ल्डि फायरिंग रेंज चांदन (सरहद सोजियों की ढ़ाणी) पहुचे। तो फ्ल्डि फायरिंग रेंज में रोड़ व तारबंदी को कार्य चल रहा था। जिसे चैक करने पर मौका पर राकेश कुमार शर्मा पुत्र जगदीशप्रसाद शर्मा प्लाॅट सं 138 राजीव नगर तीसरी पोल के बाहर, महामंदिर जोधपुर अपनी फर्म एम0एस0 जगदीश प्रसाद एण्ड कंपनी मजदूरों व बाल श्रमिकों से मजदूरी करवाता हुआ उपस्थित मिला। ठेकेदार राकेश कुमार शर्मा की मौजूदगी में 04 बाल श्रमिकों क्रमशः 01. गोरधननाथ पुत्र श्री शाकरनाथ जाति जोगी उम्र 17 वर्ष निवासी शीतल कवास जिला बाड़मेर 02. रूगानाथ पुत्र श्री अनोपनाथ जाति जोगी उम्र 16 वर्ष निवासी चांदन पुलिस थाना लाठी 03. दिनेशनाथ पुत्र श्री अनापेनाथ जोगी उम्र 15 वर्ष निवासी चांदन पुलिस थाना लाठी। 04. मूडनाथ पुत्र श्री शंभू नाथ जाति जोगी उम्र 14 वर्ष निवासी हरसाणी फांटा, बाड़मेर हाल फ्ल्डि फायरिंग रेंज चांदन जैसलमेर होना बताया। जिन्हें बाल श्रम की रोकथाम व पुर्नवास हेतू हस्बकायदा पुलिस संरक्षण में लिया गया। चूंकि उक्त बालकों से मजदूरी ठेकेदार राकेश कुमार शर्मा द्वारा इस प्रकार कठिन परिस्थितियों में विधि विरूद्ध बालश्रम करवाने के सम्बध में अनुज्ञा पत्र व लाईसेंस के बारे में पूछा गया तो अपने पास कोई वैध लाईसेेंस व परमिट होना नहीं बताया। जिस पर मानव तस्करी यूनिट द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर एएसटीयू टीम के सदस्य थानाधिकारी पुलिस थाना लाठी को वास्ते अनुसंधान सुपूर्द किया गया।
इस प्रकार उक्त ठेकेदार का उक्त कृत्य धारा 374 आई.पी.सी. व 26 किशोर न्याय अधि0 2000 के तहत दण्डनीय व संज्ञेय अपराध की श्रेणी का होने से धारा 41ए(1) दण्ड पं्रकिया संहिता के प्रावधानांे के अनुसार वास्त्ेा अनुसंधान उपस्थित होने बाबत् नोटिस जारी किया गया। इसके बाद बच्चों को जिला बाल कल्याण समिति जैसलमेर के कार्यालय में सदस्य अमीन खां को उक्त बालकों के पुर्नवास व देखभाल हेतू धारा 32 किशोर न्याय अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार सुपुर्द किया गया।
जैसलमेर गोपनीय सूचना व सर्वे रिपोर्ट अनुसार बालश्रम की रोकथाम व बालकों का संरक्षण, देखभाल व पुर्नवास के सम्बध मे चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत रतनलाल नि.पु. प्रभारी मानव तस्करी विरोधी ईकाई जैसलमेर मय जाब्ता नारायणसिंह मु.आ. 98, शेलेन्द्रसिंह कानि. 245 (फोटोग्राफर), शैतानसिंह कानि0 434, पठानाराम कानि0 367 जरिये सरकारी वाहन आर.जे. 15 यू.ए. 0603 चालक श्री किशोर कुमार 1084 के बाल श्रमिकों की चैकिंग हेतु जैसलमेर से रवाना होकर चांदन पहुंचे जहां पर जरिये सोर्स सूचना मिली कि सरहद सोजियों की ढ़ाणी फ्ल्डि फायरिंग रेंज चांदन में बाल श्रमिकों से स्क्रेप इक्ट्ठा करने व मजदूरी करवाई जा रही है जिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना लाठी अमरसिंह उ0नि0 कानि. इन्द्राराम व कालूराम व हैड कानि. दीपाराम प्रभारी, पुलिस चैकी चांदन मय बाबूसिंह कानि0 612 जरिये प्राईवेट साधन के फ्ल्डि फायरिंग रेंज चांदन (सरहद सोजियों की ढ़ाणी) पहुचे। तो फ्ल्डि फायरिंग रेंज में रोड़ व तारबंदी को कार्य चल रहा था। जिसे चैक करने पर मौका पर राकेश कुमार शर्मा पुत्र जगदीशप्रसाद शर्मा प्लाॅट सं 138 राजीव नगर तीसरी पोल के बाहर, महामंदिर जोधपुर अपनी फर्म एम0एस0 जगदीश प्रसाद एण्ड कंपनी मजदूरों व बाल श्रमिकों से मजदूरी करवाता हुआ उपस्थित मिला। ठेकेदार राकेश कुमार शर्मा की मौजूदगी में 04 बाल श्रमिकों क्रमशः 01. गोरधननाथ पुत्र श्री शाकरनाथ जाति जोगी उम्र 17 वर्ष निवासी शीतल कवास जिला बाड़मेर 02. रूगानाथ पुत्र श्री अनोपनाथ जाति जोगी उम्र 16 वर्ष निवासी चांदन पुलिस थाना लाठी 03. दिनेशनाथ पुत्र श्री अनापेनाथ जोगी उम्र 15 वर्ष निवासी चांदन पुलिस थाना लाठी। 04. मूडनाथ पुत्र श्री शंभू नाथ जाति जोगी उम्र 14 वर्ष निवासी हरसाणी फांटा, बाड़मेर हाल फ्ल्डि फायरिंग रेंज चांदन जैसलमेर होना बताया। जिन्हें बाल श्रम की रोकथाम व पुर्नवास हेतू हस्बकायदा पुलिस संरक्षण में लिया गया। चूंकि उक्त बालकों से मजदूरी ठेकेदार राकेश कुमार शर्मा द्वारा इस प्रकार कठिन परिस्थितियों में विधि विरूद्ध बालश्रम करवाने के सम्बध में अनुज्ञा पत्र व लाईसेंस के बारे में पूछा गया तो अपने पास कोई वैध लाईसेेंस व परमिट होना नहीं बताया। जिस पर मानव तस्करी यूनिट द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर एएसटीयू टीम के सदस्य थानाधिकारी पुलिस थाना लाठी को वास्ते अनुसंधान सुपूर्द किया गया।
इस प्रकार उक्त ठेकेदार का उक्त कृत्य धारा 374 आई.पी.सी. व 26 किशोर न्याय अधि0 2000 के तहत दण्डनीय व संज्ञेय अपराध की श्रेणी का होने से धारा 41ए(1) दण्ड पं्रकिया संहिता के प्रावधानांे के अनुसार वास्त्ेा अनुसंधान उपस्थित होने बाबत् नोटिस जारी किया गया। इसके बाद बच्चों को जिला बाल कल्याण समिति जैसलमेर के कार्यालय में सदस्य अमीन खां को उक्त बालकों के पुर्नवास व देखभाल हेतू धारा 32 किशोर न्याय अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार सुपुर्द किया गया।
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