बाड़मेर जिले के महत्वपूर्ण सरकारी समाचार कचहरी परिसर से
निजी अस्पतालों की तर्ज पर रूप निखरेगा राजकीय अस्पतालों का
बाडमेर, 23 मार्च। जिला अस्पताल समेत जिले के समस्त राजकीय अस्पतालों का निजी चिकित्सालयों की तर्ज पर रूप निखारा जाएगा तथा वहां पर स्वास्थ्य अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा। इस संबंध में सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ. पी. बिश्नोई की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में चिकित्सा विभाग को आवश्यक कार्यवाही इसी माह तक करने को कहा गया। बिश्नोई ने बताया कि मार्च माह के अन्त तक जिले के सभी चिकित्सालयों में निर्बध कोष में उपलब्ध राशि का उपयोग कर ये सुविधाएं जुटाई जाए। उन्होने कहा कि सभी राजकीय चिकित्सालयों में रंग रोगन के अलावा आकर्षक बैंचों समेत बैठक व्यवस्था, प्रतिक्षा गृहों में भी निजी अस्पतालों की तरह बेहतर सुविधाए उपलब्ध कराई जाए ताकि वहां आने वाले मरीजों को स्वास्थ्य तथा सुकून भरा माहौल मिल सकें।
इस अवसर पर बिश्नोई ने जिले में परिवार कल्याण के मामलें में इस माह विशेष कार्ययोजना बनाकर उपलब्धियां अर्जित करने के निर्देश दिए। उन्होने इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाडी के कार्मिकों तथा आशा सहयागिनियों की सहायता लेकर परिवार नियोजन के प्रति प्रोत्साहन की हिदायत दी। इसके अलावा परिवार कल्याण के प्रोत्साहन के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता लेने के भी निर्देश दिए। उन्होने जिले में आयोजित होने वाले परिवार कल्याण शिविरों का व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा। उन्होने जिले में स्वाइन फ्लू की स्थिति पर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने पेयजल योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिले में नियमित तथा सुचारू पेयजल आपूर्ति के निर्देश दिए। उन्होने गर्मीयों के मद्दे नजर पेयजल की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने पाईप लाईनों के लिकेेज शीध्र ठीक करवाने तथा खराब हैण्ड पम्पों की शीध्र मरम्मत कराने के निर्देश दिए। बैठक में पेयजल योजनाओं के विद्युतिकरण आदि की प्रगति की समीक्षा पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बकाया विद्युतिकरण का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था, आवारा पशुओं की रोकथाम, क्षतिग्रस्त सडकों कीे मरम्मत, अतिक्रमण हटाने, नालों के ओवरफ्लो संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होने नगर परिषद में एकीकृत नियन्त्रण कक्ष एक्टिव रखने के निर्देश दिए।
बैठक में नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डाॅ. हेमन्त सिंघल, अधीक्षण अभियन्ता नेमाराम परिहार, अधिशाषी अभियन्ता मांगीलाल जाट सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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विद्युत सप्लाई बन्द रहेगी
बाडमेर, 23 मार्च। मंगलवार 24 मार्च को प्रातः 11.30 बजे से 13.30 बजे तक 132 केवी बाडमेर- मेहलू लाईन के शटडाउन की वजह से 132 केवील जीएसएस मेहलू से निकलने वाले समस्त 33 केवी फीडर्स मेहलू, सोबाला, ए.के.बी. मालपुरा एवं सनावडा की सप्लाई त्रैमासिक रख रखाव कार्य हेतु बन्द रहेगी।
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अनुसूचित जाति व जनजाति पर अत्याचार के मामलों के त्वरित कार्यवाही पर जोर
बाड़मेर, 23 मार्च। जिले में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों पर अत्याचार के मामलों पर जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। ताकि पीड़ित लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके। वह सोमवार को अपने कक्ष में इस संबंध में आयोजित जिला स्तरीय समिति में ऐसे मामलों की समीक्षा कर रहे थे।
इस मौके पर शर्मा ने अनुसूचित जाति व जनजाति पर अत्याचार संबंधी लम्बे समय से बकाया प्रकरणों के शीघ्र निपटारे को कहा। उन्होंने बताया कि छः माह से अधिक ऐसे बकाया प्रकरणों पर तुरन्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने बकाया मामलों में शीघ्र अनुसंधान कर न्यायालय में चालान पेश करने की भी हिदायत दी। उन्होंने साथ ही अनुसंधान निष्पक्ष व सही करने के साथ साथ त्वरित चालान के भी निर्देश दिए।
शर्मा ने अनुसूचित जाति जन जाति पर अत्याचार के मामलों में आरोपियों के अदालत में बरी हो जाने के प्रकरणों को गंभीरता से लिया तथा ऐसे मामले में कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए तथा झूठे मामले दर्ज करवाने पर मुआवजा राशि ब्याज समेत वसूल करने के निर्देश दिए। साथ ही झूठे मामले दर्ज करवाने पर न्यायिक कार्यवाही भी अमल में लाने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने बताया कि बाड़मेर में अजा व जजा पर अत्याचार के अधिक प्रकरणों के मद्ये नजर बाड़मेर में उनके निवारण के लिए पृथक से उप अधीक्षक का पद सृजित कर दिया गया है इसलिए ऐसे मामलों में शीध्र जांच कर चालान पेश किए जाए। उन्होंने समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की तथा आवश्यक कार्यवाही व मुआवजे के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने अनुसूचित जाति पर अत्याचार के मामलों में संवेदनशीलता के साथ निष्पक्ष रूप से जांच करवाने पर जोर दिया तथा बार-बार जांच अधिकारी बदलने को अनुचित बताया। बैठक में पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. बिश्नोई समेत समिति सदस्य उपस्थित थे।
इसी प्रकार महिला सहायता समिति एवं पेरोल सलाहकार समिति तथा पुलिस व अभियोजन के मध्य समन्वय समितियों की बैठके भी जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिनमें समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया ।
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जिला आयोजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु बैठक आज
बाडमेर, 23 मार्च। जिला आयोजना समिति के जिले के ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र से जनसंख्या के बीच में अनुपात के समानुपात में क्रमशः ग्रामीण क्षेत्र से 19 सदस्यों तथा नगरीय क्षेत्रों से 1 सदस्य का निर्वाचन किए जाने हेतु मंगलवार 24 मार्च को दोपहर 12.00 बजे जिला परिषद कार्यालय बाडमेर में पीठासीन अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर बाडमेर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी।
पीठासीन अधिकारी जिला आयोजना समिति सदस्य निर्वाचन एवं अतिरिक्त कलक्टर ओं.पी. बिश्नोई ने बताया कि बैठक में जिला परिषद बाडमेर के समस्त निर्वाचित सदस्य एवं नगर परिषद बाडमेर तथा नगर परिषद बालोतरा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। उन्होने निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि जिला आयोजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु बैठक 24 मार्च को दोपहर 12.00 बजे आयोजित होगी। नाम निर्देश पत्र प्राप्त करने का समय दोपहर 12.30 बजे से 1.30 बजे तक रहेगा। नाम निर्देश पत्रों की जांच दोपहर 1.45 बजे से 2.30 बजे तक होगी तथा नाम निर्देशन (अभ्यर्थी) के पत्र की वापसी दोपहर 2.30 बजे से 3.00 बजे तक हो सकेगी। जिला आयोजना समिति सदस्य का चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों की सूची 3.00 बजे से 3.30 बजे तक जारी कीे जाएगी तथा मतदान
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यदि आवश्यक हुआ तो 3.45 बजे से 4.30 बजे तक कराया जाकर सायं 5.00 बजे मतगणना व चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। उन्होने बताया कि समस्त जिला परिषद सदस्य/पार्षद अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र एंव फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्यतः बैठक में साथ लेकर आए।
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अन्र्तराष्ट्रीय काॅल्स का करना होगा इन्द्राज
बाड़मेर, 23 मार्च। जिले में आपराधिक एवं अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने एवं दूर संचार के माध्यम से महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं प्रेषित करने से रोकने के लिए जिले की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित क्षेत्रों के टेलीफोन बूथों पर की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय फोन काॅल्स का इन्द्राज करना आवश्यक होगा। इस संबंध में जिला मजिस्टेªेट मधुसूदन शर्मा ने पब्लिक टेलीफोन बूथों के धारकों को आदेश जारी किए है।
जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन शर्मा ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 15 के पश्चिम में स्थित सभी पीसीओ एवं बाड़मेर शहर के पीसीओ के माध्यम से किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय काॅल के लिए पीसीओ के मालिकों तथा एजेन्टों को पृथक से एक रजिस्टर आवश्यक रूप से संधारित करने के आदेश जारी करते हुए हिदायत दी है कि वे अपने बूथ से किए जाने वाले प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय काॅल का पूर्ण विवरण सहित इन्द्राज करेंगे। शर्मा द्वारा उन्हें यह भी हिदायत दी है कि वे उक्त प्रकार के काॅल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के काॅल किए जाने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्राप्त करेंगे तथा रिकार्ड संधारित करते हुए सूचना प्रति सप्ताह संबंधित थानाधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी सूचना क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को भी देंगे। साथ ही वे किसी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा टेलीफोन करने पर उसकी सूचना तत्काल निकट के पुलिस थाना या पुलिस अधीक्षक को देंगे।
बूथ धारकों द्वारा संधारित उक्त रजिस्टर की समय समय पर तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं सुरक्षा एजेन्सियों के अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड भुगतना पड़ सकता है। यह आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावशील रहेगा।
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निजी अस्पतालों की तर्ज पर रूप निखरेगा राजकीय अस्पतालों का
बाडमेर, 23 मार्च। जिला अस्पताल समेत जिले के समस्त राजकीय अस्पतालों का निजी चिकित्सालयों की तर्ज पर रूप निखारा जाएगा तथा वहां पर स्वास्थ्य अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा। इस संबंध में सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ. पी. बिश्नोई की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में चिकित्सा विभाग को आवश्यक कार्यवाही इसी माह तक करने को कहा गया। बिश्नोई ने बताया कि मार्च माह के अन्त तक जिले के सभी चिकित्सालयों में निर्बध कोष में उपलब्ध राशि का उपयोग कर ये सुविधाएं जुटाई जाए। उन्होने कहा कि सभी राजकीय चिकित्सालयों में रंग रोगन के अलावा आकर्षक बैंचों समेत बैठक व्यवस्था, प्रतिक्षा गृहों में भी निजी अस्पतालों की तरह बेहतर सुविधाए उपलब्ध कराई जाए ताकि वहां आने वाले मरीजों को स्वास्थ्य तथा सुकून भरा माहौल मिल सकें।
इस अवसर पर बिश्नोई ने जिले में परिवार कल्याण के मामलें में इस माह विशेष कार्ययोजना बनाकर उपलब्धियां अर्जित करने के निर्देश दिए। उन्होने इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाडी के कार्मिकों तथा आशा सहयागिनियों की सहायता लेकर परिवार नियोजन के प्रति प्रोत्साहन की हिदायत दी। इसके अलावा परिवार कल्याण के प्रोत्साहन के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता लेने के भी निर्देश दिए। उन्होने जिले में आयोजित होने वाले परिवार कल्याण शिविरों का व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा। उन्होने जिले में स्वाइन फ्लू की स्थिति पर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने पेयजल योजनाओं की समीक्षा के दौरान जिले में नियमित तथा सुचारू पेयजल आपूर्ति के निर्देश दिए। उन्होने गर्मीयों के मद्दे नजर पेयजल की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होने पाईप लाईनों के लिकेेज शीध्र ठीक करवाने तथा खराब हैण्ड पम्पों की शीध्र मरम्मत कराने के निर्देश दिए। बैठक में पेयजल योजनाओं के विद्युतिकरण आदि की प्रगति की समीक्षा पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बकाया विद्युतिकरण का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था, आवारा पशुओं की रोकथाम, क्षतिग्रस्त सडकों कीे मरम्मत, अतिक्रमण हटाने, नालों के ओवरफ्लो संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होने नगर परिषद में एकीकृत नियन्त्रण कक्ष एक्टिव रखने के निर्देश दिए।
बैठक में नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डाॅ. हेमन्त सिंघल, अधीक्षण अभियन्ता नेमाराम परिहार, अधिशाषी अभियन्ता मांगीलाल जाट सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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विद्युत सप्लाई बन्द रहेगी
बाडमेर, 23 मार्च। मंगलवार 24 मार्च को प्रातः 11.30 बजे से 13.30 बजे तक 132 केवी बाडमेर- मेहलू लाईन के शटडाउन की वजह से 132 केवील जीएसएस मेहलू से निकलने वाले समस्त 33 केवी फीडर्स मेहलू, सोबाला, ए.के.बी. मालपुरा एवं सनावडा की सप्लाई त्रैमासिक रख रखाव कार्य हेतु बन्द रहेगी।
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अनुसूचित जाति व जनजाति पर अत्याचार के मामलों के त्वरित कार्यवाही पर जोर
बाड़मेर, 23 मार्च। जिले में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों पर अत्याचार के मामलों पर जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। ताकि पीड़ित लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके। वह सोमवार को अपने कक्ष में इस संबंध में आयोजित जिला स्तरीय समिति में ऐसे मामलों की समीक्षा कर रहे थे।
इस मौके पर शर्मा ने अनुसूचित जाति व जनजाति पर अत्याचार संबंधी लम्बे समय से बकाया प्रकरणों के शीघ्र निपटारे को कहा। उन्होंने बताया कि छः माह से अधिक ऐसे बकाया प्रकरणों पर तुरन्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने बकाया मामलों में शीघ्र अनुसंधान कर न्यायालय में चालान पेश करने की भी हिदायत दी। उन्होंने साथ ही अनुसंधान निष्पक्ष व सही करने के साथ साथ त्वरित चालान के भी निर्देश दिए।
शर्मा ने अनुसूचित जाति जन जाति पर अत्याचार के मामलों में आरोपियों के अदालत में बरी हो जाने के प्रकरणों को गंभीरता से लिया तथा ऐसे मामले में कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए तथा झूठे मामले दर्ज करवाने पर मुआवजा राशि ब्याज समेत वसूल करने के निर्देश दिए। साथ ही झूठे मामले दर्ज करवाने पर न्यायिक कार्यवाही भी अमल में लाने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने बताया कि बाड़मेर में अजा व जजा पर अत्याचार के अधिक प्रकरणों के मद्ये नजर बाड़मेर में उनके निवारण के लिए पृथक से उप अधीक्षक का पद सृजित कर दिया गया है इसलिए ऐसे मामलों में शीध्र जांच कर चालान पेश किए जाए। उन्होंने समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की तथा आवश्यक कार्यवाही व मुआवजे के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने अनुसूचित जाति पर अत्याचार के मामलों में संवेदनशीलता के साथ निष्पक्ष रूप से जांच करवाने पर जोर दिया तथा बार-बार जांच अधिकारी बदलने को अनुचित बताया। बैठक में पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. बिश्नोई समेत समिति सदस्य उपस्थित थे।
इसी प्रकार महिला सहायता समिति एवं पेरोल सलाहकार समिति तथा पुलिस व अभियोजन के मध्य समन्वय समितियों की बैठके भी जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिनमें समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया ।
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जिला आयोजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु बैठक आज
बाडमेर, 23 मार्च। जिला आयोजना समिति के जिले के ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र से जनसंख्या के बीच में अनुपात के समानुपात में क्रमशः ग्रामीण क्षेत्र से 19 सदस्यों तथा नगरीय क्षेत्रों से 1 सदस्य का निर्वाचन किए जाने हेतु मंगलवार 24 मार्च को दोपहर 12.00 बजे जिला परिषद कार्यालय बाडमेर में पीठासीन अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर बाडमेर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी।
पीठासीन अधिकारी जिला आयोजना समिति सदस्य निर्वाचन एवं अतिरिक्त कलक्टर ओं.पी. बिश्नोई ने बताया कि बैठक में जिला परिषद बाडमेर के समस्त निर्वाचित सदस्य एवं नगर परिषद बाडमेर तथा नगर परिषद बालोतरा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। उन्होने निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि जिला आयोजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु बैठक 24 मार्च को दोपहर 12.00 बजे आयोजित होगी। नाम निर्देश पत्र प्राप्त करने का समय दोपहर 12.30 बजे से 1.30 बजे तक रहेगा। नाम निर्देश पत्रों की जांच दोपहर 1.45 बजे से 2.30 बजे तक होगी तथा नाम निर्देशन (अभ्यर्थी) के पत्र की वापसी दोपहर 2.30 बजे से 3.00 बजे तक हो सकेगी। जिला आयोजना समिति सदस्य का चुनाव लडने वाले उम्मीदवारों की सूची 3.00 बजे से 3.30 बजे तक जारी कीे जाएगी तथा मतदान
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यदि आवश्यक हुआ तो 3.45 बजे से 4.30 बजे तक कराया जाकर सायं 5.00 बजे मतगणना व चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। उन्होने बताया कि समस्त जिला परिषद सदस्य/पार्षद अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र एंव फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्यतः बैठक में साथ लेकर आए।
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अन्र्तराष्ट्रीय काॅल्स का करना होगा इन्द्राज
बाड़मेर, 23 मार्च। जिले में आपराधिक एवं अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने एवं दूर संचार के माध्यम से महत्वपूर्ण गोपनीय सूचनाएं प्रेषित करने से रोकने के लिए जिले की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित क्षेत्रों के टेलीफोन बूथों पर की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय फोन काॅल्स का इन्द्राज करना आवश्यक होगा। इस संबंध में जिला मजिस्टेªेट मधुसूदन शर्मा ने पब्लिक टेलीफोन बूथों के धारकों को आदेश जारी किए है।
जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन शर्मा ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 15 के पश्चिम में स्थित सभी पीसीओ एवं बाड़मेर शहर के पीसीओ के माध्यम से किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय काॅल के लिए पीसीओ के मालिकों तथा एजेन्टों को पृथक से एक रजिस्टर आवश्यक रूप से संधारित करने के आदेश जारी करते हुए हिदायत दी है कि वे अपने बूथ से किए जाने वाले प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय काॅल का पूर्ण विवरण सहित इन्द्राज करेंगे। शर्मा द्वारा उन्हें यह भी हिदायत दी है कि वे उक्त प्रकार के काॅल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के काॅल किए जाने से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्राप्त करेंगे तथा रिकार्ड संधारित करते हुए सूचना प्रति सप्ताह संबंधित थानाधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी सूचना क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को भी देंगे। साथ ही वे किसी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा टेलीफोन करने पर उसकी सूचना तत्काल निकट के पुलिस थाना या पुलिस अधीक्षक को देंगे।
बूथ धारकों द्वारा संधारित उक्त रजिस्टर की समय समय पर तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्टेªट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं सुरक्षा एजेन्सियों के अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्ड भुगतना पड़ सकता है। यह आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावशील रहेगा।
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