जाटों को आरक्षण देने की जरूरत नहीं-सुप्रीम कोर्ट
जाटों को एक बार फिर उच्च न्यायालय से तगड़ा झटका लगा जब जाट आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया । सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जाट आरक्षण की जरूरत नहीं है। 9 राज्यों में जाट आरक्षण लागू था। यूपीए सरकार में ये फैसला लिया गया था जिसे मोदी सरकार ने भी जारी रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने इसपर सुनवाई में कहा है कि जाटों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। यूपीए सरकार ने 2014 में जाठों को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया था, जिससे उन्हें 9 राज्यों में ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण मिल गया था, लेकिन कुछ ओबीसी संगठनों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
उनकी दलील थी कि ओबीसी में जाठों को शामिल करने से ओबीसी लिस्ट पहले से मौजूद जातियों पर असर पड़ेगा। कोर्ट का कहना है कि जबसे एससी रिजर्वेशन शुरू हुआ है तब से इसमे सिर्फ समावेश ही हुआ है , कोई अपवर्जन नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा है की सरकार द्वारा बगैर तथ्यों के लिया गया फैसला था और ये गलत है।
जाटों को एक बार फिर उच्च न्यायालय से तगड़ा झटका लगा जब जाट आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया । सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जाट आरक्षण की जरूरत नहीं है। 9 राज्यों में जाट आरक्षण लागू था। यूपीए सरकार में ये फैसला लिया गया था जिसे मोदी सरकार ने भी जारी रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने इसपर सुनवाई में कहा है कि जाटों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। यूपीए सरकार ने 2014 में जाठों को ओबीसी लिस्ट में शामिल किया था, जिससे उन्हें 9 राज्यों में ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण मिल गया था, लेकिन कुछ ओबीसी संगठनों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
उनकी दलील थी कि ओबीसी में जाठों को शामिल करने से ओबीसी लिस्ट पहले से मौजूद जातियों पर असर पड़ेगा। कोर्ट का कहना है कि जबसे एससी रिजर्वेशन शुरू हुआ है तब से इसमे सिर्फ समावेश ही हुआ है , कोई अपवर्जन नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा है की सरकार द्वारा बगैर तथ्यों के लिया गया फैसला था और ये गलत है।
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