अब आत्महत्या की कोशिश पर नहीं होगी जेल
आत्महत्या करने वालों को अब पुलिस नहीं पकड़ेगी| मोदी सरकार ने IPC की धारा 309 को खत्म करने का एलान कर दिया है| IPC की धारा 309 के अनुसार आत्महत्या करना एक अपराध था और इस अपराध को करने का प्रयास करने वालों को जेल होती थी|
धारा 309 के अनुसार अगर कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता था तो उसे 1 साल के लिए जेल जाना पड़ता था या फिर जुर्माने भरने की सजा होती थी| मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए IPC की धारा 309 को खतम कर दिया है| अब आत्महत्या का प्रयास करने पर जेल नहीं होगी|
मोदी सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश इस कानून को ख़त्म करने के पक्ष में हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है|
लॉ कमिशन ने अपनी एक रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सेक्शन 309 को अपराध की श्रेणी से हटा दिया जाना चाहिए। इसकी जानकारी लोकसभा में गृहराज्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी थी| लॉ कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि IPC की धारा 309 मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं है।
लॉ कमिशन ने कहा था कि पहले से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे लोगों को कानूनी अड़चनों में पड़कर और परेशान होना पड़ता है| अगर इस कानून को हटा दिया जायेगा तो मानसिक प्रताड़ना झेल रहे लोगों को और तनाव नहीं झेलना पड़ेगा|
गृहराज्य मंत्री किरण रिजिजू से मिली जानकारी के अनुसार कुछ और दूसरे कानूनों को भी खत्म करने पर विचार किया जा रहा है| CRPC और IPC के दूसरे कानूनों को खत्म करने को लेकर होम मिनिस्ट्री में चर्चा चल रही है|
आत्महत्या करने वालों को अब पुलिस नहीं पकड़ेगी| मोदी सरकार ने IPC की धारा 309 को खत्म करने का एलान कर दिया है| IPC की धारा 309 के अनुसार आत्महत्या करना एक अपराध था और इस अपराध को करने का प्रयास करने वालों को जेल होती थी|
धारा 309 के अनुसार अगर कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता था तो उसे 1 साल के लिए जेल जाना पड़ता था या फिर जुर्माने भरने की सजा होती थी| मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए IPC की धारा 309 को खतम कर दिया है| अब आत्महत्या का प्रयास करने पर जेल नहीं होगी|
मोदी सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश इस कानून को ख़त्म करने के पक्ष में हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है|
लॉ कमिशन ने अपनी एक रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सेक्शन 309 को अपराध की श्रेणी से हटा दिया जाना चाहिए। इसकी जानकारी लोकसभा में गृहराज्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी थी| लॉ कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि IPC की धारा 309 मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं है।
लॉ कमिशन ने कहा था कि पहले से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे लोगों को कानूनी अड़चनों में पड़कर और परेशान होना पड़ता है| अगर इस कानून को हटा दिया जायेगा तो मानसिक प्रताड़ना झेल रहे लोगों को और तनाव नहीं झेलना पड़ेगा|
गृहराज्य मंत्री किरण रिजिजू से मिली जानकारी के अनुसार कुछ और दूसरे कानूनों को भी खत्म करने पर विचार किया जा रहा है| CRPC और IPC के दूसरे कानूनों को खत्म करने को लेकर होम मिनिस्ट्री में चर्चा चल रही है|
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