जयपुर। प्रदेश के आगामी पंचायत चुनाव में 8वीं पास सरपंच और 10 वीं पास ही जिला परिषद-पंचायत समिति सदस्य बन सकेंगे। हालांकि अनुसूचित क्षेत्र में पांचवी पास भी सरपंच बन सकेंगे।
राज्य सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं के निर्घारण संबंधी राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2014 लागू कर दिया है। राज्यपाल कल्याण सिंह ने शनिवार को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 19 में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दी।
यह है अध्यादेश में
जिला परिषद या पंचायत समिति के सदस्य के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति ही चुनाव लड़ने का पात्र होगा। अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के सरपंच के मामले में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
इसके अलावा किसी अनुसूचित क्षेत्र की पंचायत से अलग किसी पंचायत के सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति ही चुनाव लड़ने का पात्र होगा। विभाग ने कुछ दिनों पहले इस बारे में प्रस्ताव बना कर राज्य सरकार के पास भेजा था, जिसे मंजूरी देने के बाद राज्यपाल के पास भेज दिया गया था।
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