शनिवार, 20 दिसंबर 2014

अजमेर काली कमाई की सजा, एक परिवार के 4 मेंबर को 6 साल जेल -

अजमेर। भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायालय ने पशुआहार संयंत्र के निलंबित उपमहाप्रबंधक सुरेन्द्र शर्मा सहित चार लोगों को आय से अधिक संपत्ति मामले में चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह-छह साल की सजा और 25-25 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है। four gets six years jail in ajmer unannounced encom case

न्यायाधीश फूलचंद झांझरिया ने शनिवार को खचाखच भरी अदालत में आरोपी सुरेन्द्र शर्मा के घर से बरामद की गई लगभग साढ़े आठ करोड़ रूपए की संपत्ति को राजकीय कोष में जमा करने के आदेश दिए। सुरेन्द्र शर्मा, उसकी पुत्री गरिमा, पुत्र गौरव और पत्नी को भी सजा सुनाई है।


उल्लेखनीय है कि जुलाई 2010 में सुरेन्द्र शर्मा के वाहन से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दल ने एक लाख रूपए जब्त करने के बाद उसके आवास पर ली गई तलाशी में लॉकर में जेवरात और नकदी सहित लगभग साढ़े आठ करोड़ रूपए बरामद किए थे।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें