चित्तौड़गढ़। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ स्थित मादक पदार्थ तस्करी मामलात की विशेष अदालत ने मादक पदार्थ के एक तस्कर को पन्द्रह वर्ष का कारावास एवं डेढ़ लाख रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशिष्ठ न्यायालय (द्वितीय) के विशेष लोक अभियोजक अर्जुन तिवारी ने बताया कि आरोपी एवं जोधपुर जैसला गांव निवासी भगवानाराम विश्नोई को यह सजा सुनाई गई।
उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेडा थाना पुलिस ने आठ जून 2005 को क्षेत्र में नाकाबंदी कर मध्यप्रदेश की ओर से आ रही एक टाटा सूमो से पांच क्विंटल 20 किलो डोडा चूरा बरामद कर भगवानाराम को गिरफ्तार किया था।
उन्होंने बताया कि भगवानाराम के पास एक देशी तमंचा बरामद होने पर उसके खिलाफ आम्र्स एक्ट में अलग से प्रकरण दर्ज किया गया था।
मामले में एक बाल अपचारी भी आरोपी था जिसके विरूद्ध किशोर न्यायालय में सुनवाई चल रही है जबकि एक अन्य आरोपी अब तक फरार है।
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