जिला परिषद बाडमेर के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन,
बाडमेर, 11 नवम्बर। राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 4 के अन्तर्गत जिला परिषद बाडमेर के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रकाशन किया जाकजिला परिषद के निर्वाचनर जिले के समस्त व्यस्क नागरिकों एवं मतदाताओं से पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन पर आपतियां आमन्त्रित की गई है।
जिला कलेक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा जारी अधिसवूचना के द्वारा क्रमशः ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन, नवसृजनके उपरान्त वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर पंचायती राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 15 सितम्बर, 2014 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में जिला परिषद बाडमेर के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन किया गया है। उन्होने जिले के वयस्क नागरिकों एवं मतदाताओं को सूचित किया है कि यदि उक्त पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन पर उन्हें कोई आपति हो तो अपनी आपत्ति सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 7 दिवस की अवधि में जिला कलेक्टर कार्यालय बाडमेर में प्रस्तुत कर सकते है।
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