जोधपुर. हाईकोर्टने बीकानेर बाड़मेर जिले की तीन प्राथमिक स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों में एकीकरण के तहत शामिल करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए शिक्षा विभाग के सचिव जिला परिषद सीईओ से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।
याचिकाकर्ता गिरिजा शंकर, वकीलाराम आदि की ओर से अधिवक्ता नरपतसिंह चारण ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि संयुक्त शासन सचिव शिक्षा विभाग द्वारा बीकानेर जिले की राजकीय प्राथमिक विद्यालय दासोड़ी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नायकान बास दासोड़ी तथा बाड़मेर जिले की राजकीय प्राथमिक विद्यालय बालेवा को उसी गांव की राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सम्मिलित करने के आदेश जारी किए गए। लंबे समय से सुचारू रूप से चल रहे इन प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में सम्मिलित करना बच्चों के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के विरुद्ध है तथा यह राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के भी विपरीत है। न्यायाधीश संगीत लोढ़ा ने शिक्षा विभाग के सचिव, संबंधित जिला परिषद के सीईओ तथा पंचायतीराज विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें